लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई की गई. प्रवर्तन दस्ते ने लखनऊ के आशियाना, पीजीआई, काकोरी व पारा थाना क्षेत्र में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से कराये गये व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को सील कर दिया है.
प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि गोरख नाथ यादव द्वारा तेलीबाग में शनि मंदिर चौराहे के पास कुमार काॅम्पलेक्स के बगल में 1200 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के लोअर व अपर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कराकर शोरूम का संचालन किया जा रहा था. वहीं, अमर पाल सिंह राठौर द्वारा पीजीआई थाना क्षेत्र के साउथ सिटी, रत्नाकरखण्ड में भूखण्ड संख्या-ए-45 पर 5000 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए तीन मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था.
इसके साथ एमपी तिवारी द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई में आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक आवासीय भवन का निर्माण कराया गया था. अवैध रूप से किये गये इन निर्माण कार्यों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता ऋतुपाल, सुशील कुमार सिंह व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से सील कर दिया गया.
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि संजय सिंह द्वारा काकोरी में मौदा रोड के पास ग्राम-डिगिया में 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पहले से बने घर पर के ऊपर एक मंजिला के निर्माण के लिए शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था. इसके अलावा रामविलास द्वारा पारा में एचपी पेट्रोल पम्प के सामने लगभग 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक गतिविधि के लिए बेसमेंट व अपर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कराया जा रहा था. प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश दिये गये थे. इसके बाद सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता अम्बरीश कुमार, रविशंकर राय व शशिभूषण मिश्रा द्वारा दोनों निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया गया.
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