ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नियमों की अनदेखी कर खरीदी जमीनों की होगी जांच, शासन ने जारी किया आदेश - UTTARAKHAND LAND LAW

उत्तराखंड में भू कानून के नियमों को ताक पर रख खरीदी भूमि की होगी जांच, जिलाधिकारी करेंगे विधिक कार्रवाई

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 8, 2024, 3:45 PM IST

Updated : Oct 11, 2024, 11:44 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सख्त भू कानून लागू करने की मांग चली आ रही है. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया था कि नगर निकाय के बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद के प्रावधान में इतर खरीदी गई जमीनें सरकार में निहित होगी. सीएम धामी के इस निर्देश के बाद शासन ने आदेश भी जारी कर दिए है. जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के खासकर चार जिले देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में इसकी जांच की जाएगी. साथ ही अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी इस बाबत जांच के निर्देश दिए गए हैं.

सीएम धामी कर चुके स्पष्ट: उत्तराखंड में लगातार उठती सख्त भू कानून की मांग पर सीएम धामी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगले विधानसभा बजट सत्र के दौरान वृहद भू कानून लागू किया जाएगा. इसके साथ ही 27 सितंबर को सीएम धामी ने कहा था कि नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों का अलग-अलग नाम से खरीदी गई है, उसकी भी जांच कराई जाएगी. जिसके चलते शासन से आदेश जारी कर इन मामलों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ऐसे में जिलाधिकारी इन सभी मामलों की जांच के बाद विधिक कार्रवाई करेंगे.

LAND PURCHASE IN UTTARAKHAND
जमीनों की जांच के आदेश (फोटो सोर्स- Administration)

भूमि के गलत इस्तेमाल पर डीएम करेंगे विधिक कार्रवाई: वहीं, राजस्व सचिव एसएन पांडेय ने बताया कि शासन ने इन मामलों की जांच के लिए आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, नियमों को ताक पर रखकर खरीदी गई 250 वर्ग मीटर भूमि के साथ ही राज्य में निवेश के लिए अनुमति लेकर खरीदी गई 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि की खरीद का इस्तेमाल अन्य कामों में किए गए मामलों की भी जांच की जाएगी. यानी गलत तरीके से खरीदी गई भूमि या फिर भूमि का इस्तेमाल अन्य किसी काम में लाने की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी की ओर से विधिक कार्रवाई की जाएगी.

LAND PURCHASE IN UTTARAKHAND
जमीनों की होगी जांच (फोटो सोर्स- Administration)

ये भी पढ़ें-

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सख्त भू कानून लागू करने की मांग चली आ रही है. जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया था कि नगर निकाय के बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद के प्रावधान में इतर खरीदी गई जमीनें सरकार में निहित होगी. सीएम धामी के इस निर्देश के बाद शासन ने आदेश भी जारी कर दिए है. जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के खासकर चार जिले देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में इसकी जांच की जाएगी. साथ ही अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी इस बाबत जांच के निर्देश दिए गए हैं.

सीएम धामी कर चुके स्पष्ट: उत्तराखंड में लगातार उठती सख्त भू कानून की मांग पर सीएम धामी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगले विधानसभा बजट सत्र के दौरान वृहद भू कानून लागू किया जाएगा. इसके साथ ही 27 सितंबर को सीएम धामी ने कहा था कि नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों का अलग-अलग नाम से खरीदी गई है, उसकी भी जांच कराई जाएगी. जिसके चलते शासन से आदेश जारी कर इन मामलों की जांच के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं. ऐसे में जिलाधिकारी इन सभी मामलों की जांच के बाद विधिक कार्रवाई करेंगे.

LAND PURCHASE IN UTTARAKHAND
जमीनों की जांच के आदेश (फोटो सोर्स- Administration)

भूमि के गलत इस्तेमाल पर डीएम करेंगे विधिक कार्रवाई: वहीं, राजस्व सचिव एसएन पांडेय ने बताया कि शासन ने इन मामलों की जांच के लिए आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, नियमों को ताक पर रखकर खरीदी गई 250 वर्ग मीटर भूमि के साथ ही राज्य में निवेश के लिए अनुमति लेकर खरीदी गई 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि की खरीद का इस्तेमाल अन्य कामों में किए गए मामलों की भी जांच की जाएगी. यानी गलत तरीके से खरीदी गई भूमि या फिर भूमि का इस्तेमाल अन्य किसी काम में लाने की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी की ओर से विधिक कार्रवाई की जाएगी.

LAND PURCHASE IN UTTARAKHAND
जमीनों की होगी जांच (फोटो सोर्स- Administration)

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Oct 11, 2024, 11:44 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.