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लैंड फॉर जॉब मामला: लालू यादव और उनका परिवार में कोर्ट में नहीं हुआ पेश, इस दिन होगी अगली सुनवाई - LAND FOR JOB CASE

- वकीलों ने कहा दस्वावेजों के परीक्षण में लग सकता है समय. - कोर्ट ने दी सुनवाई की अगली तारीख.

लालू प्रसाद यादव कोर्ट में नहीं हुए पेश
लालू प्रसाद यादव कोर्ट में नहीं हुए पेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 16, 2024, 8:50 PM IST

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान शनिवार को मामले के आरोपियों लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव पेश नहीं हुए. कोर्ट ने इन सबको पेशी से छूट दे दी. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्हें ईडी की ओर से पेश करीब दस हजार पेजों के दस्तावेजों के परीक्षण में दो हफ्ते का समय लग सकता है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करने का आदेश दिया.

इससे पहले कोर्ट ने 25 अक्टूबर को आरोपियों को निर्देश दिया था कि वे कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से उन्हें मिले दस्तावेजों का मिलान कर लें. वहीं मामले में 7 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. उधर कोर्ट ने सात मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी.

सात आरोपियों को जारी किया था समन: कोर्ट ने 18 सितंबर को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. जिन आरोपियों को समन जारी किया गया, उनमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं.

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान शनिवार को मामले के आरोपियों लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव पेश नहीं हुए. कोर्ट ने इन सबको पेशी से छूट दे दी. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी. शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्हें ईडी की ओर से पेश करीब दस हजार पेजों के दस्तावेजों के परीक्षण में दो हफ्ते का समय लग सकता है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करने का आदेश दिया.

इससे पहले कोर्ट ने 25 अक्टूबर को आरोपियों को निर्देश दिया था कि वे कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से उन्हें मिले दस्तावेजों का मिलान कर लें. वहीं मामले में 7 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. उधर कोर्ट ने सात मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी.

सात आरोपियों को जारी किया था समन: कोर्ट ने 18 सितंबर को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था. जिन आरोपियों को समन जारी किया गया, उनमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं.

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