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खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का मामला, अब मेव पंचायत ने लिया ये बड़ा फैसला

Khairthal Banned Meat Selling Case, खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है. शनिवार को मेव पंचायत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जो संलिप्त होगा उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा. वहीं, दोषी पाए जाने पर उसके समाज से बहर कर दिया जाएगा.

खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का मामला
खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का मामला
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 9, 2024, 9:20 PM IST

खैरथल. राजस्थान में खैरथल के किशनगढ़ बास में मंडी लगाकर खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में मेव समाज के लोगों ने महापंचायत कर बड़ा फैसला लिया है. इस महापंचायत में कहा गया कि जो भी गो हत्या करेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा. साथ ही समाज से भी बाहर कर दिया जाएगा. महापंचायत बिरसिंहपुर गांव की ईदगाह में आयोजित की गई.

इस दौरान ऐसे मामलों के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की शपथ दिलाई गई. साथ ही इसके अलावा जो इस काम में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ 21 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया गया. वहीं, जिला मेव पंचायत के संरक्षक दिन मोहम्मद ने बताया कि एक महीने पहले किशनगढ़ बास में प्रतिबंधित मांस बेचने का जो मामला आया था, उससे मेव समाज की हर तरफ किरकिरी हुई है. लोग हीन भावना से उनको देखने लगे हैं, जिसको लेकर शनिवार को मेव समाज की महापंचायत बिरसिंहपुर गांव की ईदगाह में आयोजित की गई.

पढ़ें : खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी 22 नामजद गिरफ्तार

कमेटी के सदस्यों ने फैसला लिया कि जो भी इस तरह का काम करेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. साथ ही सूचना देने वाले को कमेटी 11 हजार रुपये का इनाम देगी और जो गलत सूचना देगा उसके खिलाफ 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, गो तस्करी करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. अलवर जिले में किशनगढ़ बास, तिजारा, रामगढ़, अलवर ग्रामीण के सैकड़ों लोग इस महापंचायत में शामिल हुए.

खैरथल. राजस्थान में खैरथल के किशनगढ़ बास में मंडी लगाकर खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में मेव समाज के लोगों ने महापंचायत कर बड़ा फैसला लिया है. इस महापंचायत में कहा गया कि जो भी गो हत्या करेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा. साथ ही समाज से भी बाहर कर दिया जाएगा. महापंचायत बिरसिंहपुर गांव की ईदगाह में आयोजित की गई.

इस दौरान ऐसे मामलों के खिलाफ पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की शपथ दिलाई गई. साथ ही इसके अलावा जो इस काम में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ 21 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला भी किया गया. वहीं, जिला मेव पंचायत के संरक्षक दिन मोहम्मद ने बताया कि एक महीने पहले किशनगढ़ बास में प्रतिबंधित मांस बेचने का जो मामला आया था, उससे मेव समाज की हर तरफ किरकिरी हुई है. लोग हीन भावना से उनको देखने लगे हैं, जिसको लेकर शनिवार को मेव समाज की महापंचायत बिरसिंहपुर गांव की ईदगाह में आयोजित की गई.

पढ़ें : खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी 22 नामजद गिरफ्तार

कमेटी के सदस्यों ने फैसला लिया कि जो भी इस तरह का काम करेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. साथ ही सूचना देने वाले को कमेटी 11 हजार रुपये का इनाम देगी और जो गलत सूचना देगा उसके खिलाफ 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, गो तस्करी करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. अलवर जिले में किशनगढ़ बास, तिजारा, रामगढ़, अलवर ग्रामीण के सैकड़ों लोग इस महापंचायत में शामिल हुए.

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