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Delhi HC ने तिहाड़ जेल और ED को भेजा नोटिस, केजरीवाल ने की थी अपने वकील से ज्यादा मुलाकात करने की मांग - Notice to Tihar Jail and ED - NOTICE TO TIHAR JAIL AND ED

Notice On Arvind Kejriwal Plea: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी अतिरिक्त वकील मुलाकात की अनुमति देने की मांग की गई थी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 8, 2024, 2:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकील से ज्यादा मुलाकात करने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने नोटिस जारी किया है. केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाक़ात की इजाजत मांगी थी. अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं.

केजरीवाल का कहना है कि वो 30 से ज्यादा केस का सामना कर रहे हैं. इसलिए उन केस के बारे में चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों की संख्या बढ़ाये जाने की ज़रूरत है. बता दें कि 10 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दिया था. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया था. केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि अपने खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरुरत है.

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याचिका में कहा गया था कि, "केजरीवाल के खिलाफ देश भर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की जरुरत है. याचिका में कहा गया था कि, "कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है. ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है. केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है.

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकील से ज्यादा मुलाकात करने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने नोटिस जारी किया है. केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाक़ात की इजाजत मांगी थी. अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं.

केजरीवाल का कहना है कि वो 30 से ज्यादा केस का सामना कर रहे हैं. इसलिए उन केस के बारे में चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों की संख्या बढ़ाये जाने की ज़रूरत है. बता दें कि 10 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दिया था. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया था. केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि अपने खिलाफ देश भर में दायर मुकदमों की तैयारी करने के लिए जेल में अपने वकील से ज्यादा समय की जरुरत है.

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याचिका में कहा गया था कि, "केजरीवाल के खिलाफ देश भर में कई मुकदमे दायर किए गए हैं. इन मुकदमों की तैयारी के लिए उन्हें वकील के साथ ज्यादा समय बिताने की जरुरत है. याचिका में कहा गया था कि, "कोर्ट ने हफ्ते में दो बार वकील से मिलने की अनुमति दी है. ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है. केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में पांच बार मिलने की अनुमति मांगी है.

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था.

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