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मंदिर हादसा: दिल्ली पुलिस, मंदिर प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट तलब - Kalkaji temple accident

कालकाजी मंदिर में करंट लगने से शख्स की मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस व मंदिर प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 4, 2024, 6:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में नवरात्रि के दौरान करंट लगने से हुई मौत पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि इसी साल जनवरी में जागरण के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी. यह बहुत बुरा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह नवरात्रि में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.

हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर प्रशासन से भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें नवरात्रि के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों का भी उल्लेख हो. नवरात्रि के पहले दिन 2 और 3 अक्टूबर की दरम्यानी रात नवरात्रि की तैयारी के दौरान हाइड्रोजन लाइट लगाने के दौरान रॉड में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि छह लोग घायल हो गए थे.

ये भी पढ़ें: कालकाजी मंदिर हादसा: जागरण के दौरान महिला की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस - हाईकोर्ट

बता दें कि 27 जनवरी को जागरण के दौरान एक महिला की मौत पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी. कोर्ट ने प्रशासक को एक सचिव सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था जो प्रशासक के रोजाना के कामों में मदद करेंगे.

ये भी पढ़ें: नवरात्रि के पहले दिन कालकाजी मंदिर में हादसा, एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में नवरात्रि के दौरान करंट लगने से हुई मौत पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि इसी साल जनवरी में जागरण के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी. यह बहुत बुरा है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह नवरात्रि में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे. मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.

हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर प्रशासन से भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें नवरात्रि के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों का भी उल्लेख हो. नवरात्रि के पहले दिन 2 और 3 अक्टूबर की दरम्यानी रात नवरात्रि की तैयारी के दौरान हाइड्रोजन लाइट लगाने के दौरान रॉड में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि छह लोग घायल हो गए थे.

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बता दें कि 27 जनवरी को जागरण के दौरान एक महिला की मौत पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी. कोर्ट ने प्रशासक को एक सचिव सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था जो प्रशासक के रोजाना के कामों में मदद करेंगे.

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