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मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 30 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत - Delhi Excise policy case - DELHI EXCISE POLICY CASE

Manish sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट नहीं डाल पायेंगे. क्योंकि दिल्ली में वोटिंग के समय वो जेल में ही होंगे. राऊज एवेन्यू कोर्ट से आज उन्हें कोई राहत नहीं मिली उनकी न्यायिक हिरासत को 30 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है.

दिल्ली में वोटिंग से पहले मनीष सिसोदिया को राहत नहीं,
दिल्ली में वोटिंग से पहले मनीष सिसोदिया को राहत नहीं (source: Etv Bharat desk)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2024, 12:08 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उम्मीदों को फिर से झटका लगा है. अदालत से उन्हें आज भी राहत नहीं मिली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 30 मई तक बढ़ा दिया है. आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी.

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने संबंधित सीबीआई के मामले में आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी. आरोप पर बहस स्थगित करने का एक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है. मनीष सिसौदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े केस में 7 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई थी. कोर्ट ने 24 अप्रैल को 7 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने 12 अप्रैल को 24 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमा याचिका दायर कर रखा है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ये भी पढे़ं- राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से सीएम केजरीवाल को दोबारा भेजा इस्तीफा, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

ये भी पढ़ें- डॉक्टर पॉल हत्या मामला: वारदात के 5 दिन बाद भी खुली हवा में सांस ले रहे हत्यारे, आरोपियों के नेपाल भागने की ख़बर

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उम्मीदों को फिर से झटका लगा है. अदालत से उन्हें आज भी राहत नहीं मिली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 30 मई तक बढ़ा दिया है. आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी.

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने संबंधित सीबीआई के मामले में आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी. आरोप पर बहस स्थगित करने का एक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है. मनीष सिसौदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े केस में 7 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक के लिए बढ़ाई थी. कोर्ट ने 24 अप्रैल को 7 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने 12 अप्रैल को 24 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमा याचिका दायर कर रखा है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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