ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े मामले के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई से जज हटे - Hearing bail plea of sharjeel imam

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 4, 2024, 1:27 PM IST

Hearing bail plea of sharjeel imam: दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपितों शरजील इमाम और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपियों शरजील इमाम और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा सुनवाई नहीं करेंगे. अमित शर्मा ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. अब इनकी जमानत याचिकाओं पर वो बेंच सुनवाई करेगी. जिस बेंच के सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं होंगे. इसके पहले इनकी जमानत याचिकाओं पर दो बार दूसरी बेंच सुनवाई कर चुकी है.

सबसे पहले इनकी जमानत याचिकाएं जस्टिस सिद्दार्थ मृदूल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सुनवाई की. उसके बाद जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन ने सुनवाई की, उसके बाद ये मामला जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच में लिस्ट किया गया था. जिसके सदस्य जस्टिस मनोज जैन ने आज खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. अब ये मामला चौथी बेंच के पास लिस्ट होगा.

यह भी पढ़ें- 2020 दिल्ली हिंसा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के तीन आरोपियों को मिली जमानत

दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े जिन आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है उनमें शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान शामिल हैं. हाईकोर्ट इस मामले के एक आरोपी इशरत जहां को मिली जमानत को चुनौती देनेवाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. बता दें कि 18 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उमर खालिद ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने कहा- सह आरोपियों से मिलना आतंकी गतिविधि नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपियों शरजील इमाम और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा सुनवाई नहीं करेंगे. अमित शर्मा ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. अब इनकी जमानत याचिकाओं पर वो बेंच सुनवाई करेगी. जिस बेंच के सदस्य जस्टिस अमित शर्मा नहीं होंगे. इसके पहले इनकी जमानत याचिकाओं पर दो बार दूसरी बेंच सुनवाई कर चुकी है.

सबसे पहले इनकी जमानत याचिकाएं जस्टिस सिद्दार्थ मृदूल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सुनवाई की. उसके बाद जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन ने सुनवाई की, उसके बाद ये मामला जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच में लिस्ट किया गया था. जिसके सदस्य जस्टिस मनोज जैन ने आज खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. अब ये मामला चौथी बेंच के पास लिस्ट होगा.

यह भी पढ़ें- 2020 दिल्ली हिंसा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के तीन आरोपियों को मिली जमानत

दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े जिन आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है उनमें शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान शामिल हैं. हाईकोर्ट इस मामले के एक आरोपी इशरत जहां को मिली जमानत को चुनौती देनेवाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. बता दें कि 18 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उमर खालिद ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.

इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली कोर्ट में उमर खालिद के वकील ने कहा- सह आरोपियों से मिलना आतंकी गतिविधि नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.