ETV Bharat / state

झारखंड हाईकोर्ट में कांस्टेबलों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, अदालत ने 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराया - Jharkhand High Court

Appointment of constables in Jharkhand.झारखंड में कांस्टेबलों की नियुक्ति को झारखंड उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है. साथ ही नियुक्ति को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है.

Constables Appointment In Jharkhand
Jharkhand High Court
author img

By IANS

Published : Apr 26, 2024, 2:08 PM IST

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुडू और अन्य अभ्यर्थियों ने 65 याचिकाएं दायर की थीं, जिनपर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी.

अदालत ने 15 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला रख लिया था सुरक्षित

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नियमावली को लेकर उठाए थे सवाल

झारखंड में कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि झारखंड सरकार की ओर से जिस नियमावली के तहत नियुक्ति की गई है, वह पुलिस मैन्युअल के विपरीत है. नियमावली में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है.

हाईकोर्ट ने नियुक्त कांस्टेबलों को पक्ष रखने का दिया था मौका

हाईकोर्ट ने पूर्व में इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था उसके अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी. इसे लेकर नियुक्त कांस्टेबलों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया गया था.

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 6800 कांस्टेबलों की नियुक्ति को सही ठहराते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुनील टुडू और अन्य अभ्यर्थियों ने 65 याचिकाएं दायर की थीं, जिनपर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी.

अदालत ने 15 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला रख लिया था सुरक्षित

एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया है. अदालत ने याचिकाओं पर सभी पक्षों की बहस और सुनवाई बीते 15 मार्च को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नियमावली को लेकर उठाए थे सवाल

झारखंड में कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन निकाला गया था और वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि झारखंड सरकार की ओर से जिस नियमावली के तहत नियुक्ति की गई है, वह पुलिस मैन्युअल के विपरीत है. नियमावली में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है.

हाईकोर्ट ने नियुक्त कांस्टेबलों को पक्ष रखने का दिया था मौका

हाईकोर्ट ने पूर्व में इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था उसके अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी. इसे लेकर नियुक्त कांस्टेबलों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया गया था.

राज्य सरकार ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष

इधर, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उसे यह अधिकार है कि नियमावली में बदलाव करते हुए रूल फ्रेम कर सके.

ये भी पढ़ें-

झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 20 मार्च को होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, सरकार ने कहा- नियमों का हुआ पालन

झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक अभियंता पीटी परीक्षा याचिका को किया खारिज, कहा- रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.