रांचीः झारखंड की राजनीति में बड़बोलेपन के लिए चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. दुष्कर्म पीड़ित एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. दुमका कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इरफान अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. दरअसल, साल 2018 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. तब पीड़ित बच्ची से मिलने इरफान अंसारी अस्पताल गये थे. उनके मोबाइल से बच्ची की तस्वीर ली गई थी. अस्पताल में भर्ती बच्ची का फोटो वायरल होने पर अदालत ने संज्ञान लिया था.
इस मामले में जामताड़ा थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप लगाया गया था कि इरफान अंसारी के मोबाइल से पीड़िता का फोटो वायरल हुआ है. इस मामले में नवंबर 2022 में मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम हुआ था. फिलहाल, दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने पर इरफान अंसारी ने इसे तत्कालीन रघुवर सरकार की साजिश करार दिया था. इस मामले की जांच कर रहे अनुसंधानकर्ता इंद्रजीत पाठक ने साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए इरफान अंसारी को क्लीनचिट दे दिया था.
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