ETV Bharat / state

झारखंड सरकार अपने कर्मियों को रियायती दर पर देगी 60 लाख तक का हाउसिंग लोन

author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 24, 2024, 4:08 PM IST

Home loan to Jharkhand Government Employees. झारखंड सरकार अपने कर्मियों को रियायती दर पर 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन देगी. जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी.

Home loan to Jharkhand Government Employees
Home loan to Jharkhand Government Employees

रांची: झारखंड की सरकार अपने कर्मचारियों को अब 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन देगी. लोन पर ब्याज की दर 7.5 फीसदी होगी. अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 30 लाख रुपए का हाउसिंग लोन मिलता था.

जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर: सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग ने यह सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसपर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी. सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से राज्य के लगभग दो लाख कर्मी लाभान्वित होंगे. अपना मकान बनाने के अलावा मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए भी कर्मियों को एडवांस लोन देने की व्यवस्था की जाएगी.

सीएनटी और एसपीटी एक्ट नहीं आएगा आड़े: सबसे बड़ी राहत यह कि अब लोन के विरुद्ध किसी तरह की संपत्ति को मार्गेज रखने का प्रावधान भी खत्म कर दिया जाएगा. झारखंड में एसटी-एससी वर्ग के कर्मचारियों को सीएनटी और एसपीटी (छोटानागपुर-संथाल परना टेनेंसी एक्ट) के प्रावधानों की वजह से लोन मिलना मुश्किल हो रहा था.

कई नियमों मिल सकती है राहत: सरकार के प्रस्तावित नियम से उन्हें राहत मिलेगी. सरकारी कर्मियों को अपने ही किसी प्लॉट पर नये घर के निर्माण के अलावा, किसी सहकारी, को-ऑपरेटिव अथवा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने, फ्लैट अथवा नया तैयार मकान खरीदने, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा प्राइवेट सोर्स से लिए गये कर्ज के भुगतान के लिए लोन मिल सकेगा.

इनपुट- आईएएनएस

रांची: झारखंड की सरकार अपने कर्मचारियों को अब 60 लाख रुपए तक का हाउसिंग लोन देगी. लोन पर ब्याज की दर 7.5 फीसदी होगी. अब तक कर्मचारियों को अधिकतम 30 लाख रुपए का हाउसिंग लोन मिलता था.

जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर: सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर वित्त विभाग ने यह सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया है. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसपर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी. सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से राज्य के लगभग दो लाख कर्मी लाभान्वित होंगे. अपना मकान बनाने के अलावा मकान की मरम्मत और विस्तार के लिए भी कर्मियों को एडवांस लोन देने की व्यवस्था की जाएगी.

सीएनटी और एसपीटी एक्ट नहीं आएगा आड़े: सबसे बड़ी राहत यह कि अब लोन के विरुद्ध किसी तरह की संपत्ति को मार्गेज रखने का प्रावधान भी खत्म कर दिया जाएगा. झारखंड में एसटी-एससी वर्ग के कर्मचारियों को सीएनटी और एसपीटी (छोटानागपुर-संथाल परना टेनेंसी एक्ट) के प्रावधानों की वजह से लोन मिलना मुश्किल हो रहा था.

कई नियमों मिल सकती है राहत: सरकार के प्रस्तावित नियम से उन्हें राहत मिलेगी. सरकारी कर्मियों को अपने ही किसी प्लॉट पर नये घर के निर्माण के अलावा, किसी सहकारी, को-ऑपरेटिव अथवा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने, फ्लैट अथवा नया तैयार मकान खरीदने, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अथवा प्राइवेट सोर्स से लिए गये कर्ज के भुगतान के लिए लोन मिल सकेगा.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें-

वृद्ध सास या दादी सास की सेवा करना विवाहित महिला का कर्तव्य: झारखंड हाईकोर्ट

अगले सात दिन झारखंड सरकार के लिए होंगे कष्टकर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के दावे पर झामुमो का काउंटर अटैक

जिस पर बरसी प्रदेश अध्यक्ष की कृपा, कांग्रेस में उसकी बल्ले-बल्ले! पार्टी में अंतरकलह के सुर, नेताओं ने लगाए भेदभाव के आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.