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चार पीएचडी स्कॉलरों से 'यौन उत्पीड़न' के आरोप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर सस्पेंड, जानें पूरा मामला - JAMIA PROFESSOR SUSPENDED

JAMIA PROFESSOR SUSPENDED: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ चार पीएचडी स्कॉलरों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

जामिया के प्रोफेसर को किया गया निलंबित
जामिया के प्रोफेसर को किया गया निलंबित (ETV Bharat)
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By PTI

Published : Jul 17, 2024, 8:19 PM IST

Updated : Jul 17, 2024, 8:39 PM IST

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने चार पीएचडी स्कॉलर द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत किए जाने के बाद प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ जांच का भी आदेश दिया है. इस मामले में एक स्कॉलर ने तो अपना एडमिशन तक कैंसिल कर लिया. विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद शकील ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर को निलंबित करने का आदेश दिया.

निलंबित किए गए प्रोफेसर को जांच लंबित रहने तक कक्षाएं लेने से रोक दिया गया है और अगले आदेश तक चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है. उनके खिलाफ छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि प्रोफेसर ने एक व्याख्यान के दौरान उनके खिलाफ "अभद्र और असभ्य भाषा" का इस्तेमाल किया और यौन संबंध का प्रस्ताव रखा.

यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने 2019 जामिया हिंसा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को किया अलग

निलंबन आदेश के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र (जेएमआई) के चार पीएचडी स्कॉलर ने आरोप लगाए हैं कि प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न, असहयोग, अपमानजनक व्यवहार, अनुशासनहीन और असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक छात्रा ने प्रोफेसर के ऐसे आचरण के कारण प्रवेश रद्द करा लिया. आदेश में यह भी बताया गया कि आरोपी प्रोफेसर, निलंबन अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना शहर नहीं छोड़ सकेंगे.

यह भी पढ़ें- जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को लेकर डीजीआर के साथ किया समझौता

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने चार पीएचडी स्कॉलर द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत किए जाने के बाद प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ जांच का भी आदेश दिया है. इस मामले में एक स्कॉलर ने तो अपना एडमिशन तक कैंसिल कर लिया. विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति मोहम्मद शकील ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर को निलंबित करने का आदेश दिया.

निलंबित किए गए प्रोफेसर को जांच लंबित रहने तक कक्षाएं लेने से रोक दिया गया है और अगले आदेश तक चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है. उनके खिलाफ छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि प्रोफेसर ने एक व्याख्यान के दौरान उनके खिलाफ "अभद्र और असभ्य भाषा" का इस्तेमाल किया और यौन संबंध का प्रस्ताव रखा.

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निलंबन आदेश के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र (जेएमआई) के चार पीएचडी स्कॉलर ने आरोप लगाए हैं कि प्रोफेसर ने यौन उत्पीड़न, असहयोग, अपमानजनक व्यवहार, अनुशासनहीन और असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक छात्रा ने प्रोफेसर के ऐसे आचरण के कारण प्रवेश रद्द करा लिया. आदेश में यह भी बताया गया कि आरोपी प्रोफेसर, निलंबन अवधि के दौरान सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना शहर नहीं छोड़ सकेंगे.

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Last Updated : Jul 17, 2024, 8:39 PM IST
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