ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Punishment for raping a minor

जयपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्मी को सजा
नाबालिग से दुष्कर्मी को सजा (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 12, 2024, 7:33 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता की बुआ का देवर लगता है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि प्रकरण में पीड़िता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 जुलाई 2016 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से उसके मोबाइल पर अभियुक्त फोन कर पीड़िता से बात कराने और मिलने के लिए भेजने की बात कहता है. इसके अलावा मना करने पर वह पीड़िता को तेजाब से जलाने की धमकी देता है. इस बारे में पीड़िता से पूछने पर उसने बताया कि वह बुआ की शादी में नवंबर 2014 में मिला था और उसके बाद बार-बार मिलने आता था. अभियुक्त फरवरी 2014 में आकर उसे पास के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़ें-पहले सामूहिक दुष्कर्म, फिर करवाई जबरन शादी, 4 महीने की गर्भवती से मारपीट और जलाने का प्रयास - Gangrape in Anupgarh

फोन पर दी धमकी : पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद वह आए दिन आकर पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. जब पीड़िता ने उसके पास जाना बंद किया, तो वह फोन पर धमकाने लगा. ऐसे में पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखकर परिजन उसके लिए लड़का ढूंढने लगे, ताकि बालिग होने पर उसका विवाह करा सकें. जब इसकी जानकारी अभियुक्त की हुई तो वह परिजनों को फोन पर धमकाने लगा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मेडिकल में पीड़िता के कोई चोट नहीं आई है. इससे साबित है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता की बुआ का देवर लगता है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि प्रकरण में पीड़िता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 1 जुलाई 2016 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से उसके मोबाइल पर अभियुक्त फोन कर पीड़िता से बात कराने और मिलने के लिए भेजने की बात कहता है. इसके अलावा मना करने पर वह पीड़िता को तेजाब से जलाने की धमकी देता है. इस बारे में पीड़िता से पूछने पर उसने बताया कि वह बुआ की शादी में नवंबर 2014 में मिला था और उसके बाद बार-बार मिलने आता था. अभियुक्त फरवरी 2014 में आकर उसे पास के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

इसे भी पढ़ें-पहले सामूहिक दुष्कर्म, फिर करवाई जबरन शादी, 4 महीने की गर्भवती से मारपीट और जलाने का प्रयास - Gangrape in Anupgarh

फोन पर दी धमकी : पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद वह आए दिन आकर पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. जब पीड़िता ने उसके पास जाना बंद किया, तो वह फोन पर धमकाने लगा. ऐसे में पीड़िता के भविष्य को ध्यान में रखकर परिजन उसके लिए लड़का ढूंढने लगे, ताकि बालिग होने पर उसका विवाह करा सकें. जब इसकी जानकारी अभियुक्त की हुई तो वह परिजनों को फोन पर धमकाने लगा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मेडिकल में पीड़िता के कोई चोट नहीं आई है. इससे साबित है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.