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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - Jaipur POCSO court

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

COURT SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 20, 2024, 8:23 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति राशि भी देने को कहा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 14 अक्टूबर, 2022 को बांदीकुई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित मजदूरी करने जयपुर गया था. यहां एक फैक्ट्री में वह अपनी पत्नी के साथ काम करने लगा. वहीं पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त से उसकी जान पहचान हो गई. इस दौरान जून माह में उसने घर में पीड़िता को अकेली देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो ले ली.

पढ़ेंः बालक से दुराचार करने वाले अभियुक्त को 5 साल की सजा - Jaipur POCSO court

इसके कुछ दिनों बाद वह वापस बांदीकुई आ गए. यहां भी अभियुक्त आ गया और पीड़िता से दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने पीड़िता को मोबाइल फोन दिया और बात करने के लिए दबाव डाला. इसके बाद अभियुक्त ने फोन कर उसे जयपुर आने के लिए दबाव डाला, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया. अभियुक्त ने 12 अक्टूबर, 2022 को पीड़िता को फोन किया, तब उसकी मां ने उसे बात करते देख लिया. इस पर पीड़िता ने घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट को डीसीपी पश्चिम के पास भेजा और वहां से विश्वकर्मा में रिपोर्ट भेजी गई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति राशि भी देने को कहा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 14 अक्टूबर, 2022 को बांदीकुई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह परिवार सहित मजदूरी करने जयपुर गया था. यहां एक फैक्ट्री में वह अपनी पत्नी के साथ काम करने लगा. वहीं पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त से उसकी जान पहचान हो गई. इस दौरान जून माह में उसने घर में पीड़िता को अकेली देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो ले ली.

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इसके कुछ दिनों बाद वह वापस बांदीकुई आ गए. यहां भी अभियुक्त आ गया और पीड़िता से दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने पीड़िता को मोबाइल फोन दिया और बात करने के लिए दबाव डाला. इसके बाद अभियुक्त ने फोन कर उसे जयपुर आने के लिए दबाव डाला, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया. अभियुक्त ने 12 अक्टूबर, 2022 को पीड़िता को फोन किया, तब उसकी मां ने उसे बात करते देख लिया. इस पर पीड़िता ने घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट को डीसीपी पश्चिम के पास भेजा और वहां से विश्वकर्मा में रिपोर्ट भेजी गई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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