जयपुर: अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-18 महानगर प्रथम ने बिजली विभाग को पाबंद किया है कि वह पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से सृजित कुंती विहार योजना के सदस्यों के अलावा अन्य किसी को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करे. अदालत ने यह आदेश कुंती विहार विकास समिति की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विकास सोमानी ने अदालत को बताया कि पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति ने गजसिंहपुरा में कुंती विहार योजना का चार ब्लॉक में सृजन किया था. प्रार्थी समिति के सदस्य अपने भूखंडों पर निर्माण कर सालों से निवास कर रहे हैं. वहीं उन्हें विधि अनुसार विभाग ने बिजली कनेक्शन भी जारी कर रखे हैं.
पढ़ें: नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया होगी रद्द-हाईकोर्ट
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी समिति के सदस्यों के भूखंडों पर कब्जा करना चाहते हैं. प्रार्थी समिति को गत 22 अक्टूबर को जानकारी मिली कि ये लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं. जब समिति ने विभाग में इसकी शिकायत की तो संबंधित अधिकारी ने उच्चाधिकारियों के कहने पर इन लोगों को जल्दी ही कनेक्शन देने की बात कही. ऐसे में विभाग को पाबंद किया जाए कि वह प्रार्थी समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को यहां बिजली कनेक्शन जारी नहीं करे. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिजली विभाग को इस संबंध में पाबंद किया है.