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1984 सिख दंगों के मामले के आरोपी जगदीश टाइटलर कोर्ट में नहीं हुए पेश, अगली सुनवाई 20 मई को - 1984 anti Sikh riots Jagdish Tytler

1984 सिख विरोधी दंगा मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी है. आरोपी जगदीश टाइटलर आज कोर्ट में पेश नहीं हुए.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2024, 7:05 PM IST

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए. जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील वरुण कुमार ने बताया कि टाइटलर फेफड़े में गंभीर इंफेक्शन की वजह से पिछले पांच दिन से पार्क अस्पताल में भर्ती हैं. स्पेशल जज राकेश स्याल ने सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी.

आज जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर टाइटलर की ओर से दलीलें पेश की जानी थीं. लेकिन न तो जगदीश टाइटलर के मुख्य वकील मनु शर्मा पेश हुए और न ही सीबीआई की ओर से कोई वकील पेश हुआ. 12 फरवरी को जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने दलीलें रखते हुए जगदीश टाइटलर को इस मामले से बरी करने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें: 1984 Anti-Sikh Riots Case: आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के केस को जिला जज ने सेशन जज को सौंपा

इससे पहले जगदीश टाइटलर की ओऱ से गुरपतवंत पन्नून का नाम लेते हुए कहा गया था कि चूंकि पन्नू गवाहों का वकील था और उसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था. ऐसे में जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामला चलाने का कोई मतलब नहीं है और उसे इस मामले में बरी किया जाना चाहिए. 18 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के वकील से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की सूची और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.

बता दें कि 10 अगस्त 2023 को कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी थी. जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी. जगदीश टाइटलर 5 अगस्त को कोर्ट में पेश हुए थे और अपना बेल बॉन्ड भरा था. 5 अगस्त 2023 को कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत देने के कोर्ट के आदेश पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था.

ये भी पढ़ें: 1984 सिख विरोधी दंगों में गुरपतवंत का नाम लेकर जगदीश टाइटलर ने बरी करने की मांग की

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुए. जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील वरुण कुमार ने बताया कि टाइटलर फेफड़े में गंभीर इंफेक्शन की वजह से पिछले पांच दिन से पार्क अस्पताल में भर्ती हैं. स्पेशल जज राकेश स्याल ने सुनवाई 20 मई तक के लिए टाल दी.

आज जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर टाइटलर की ओर से दलीलें पेश की जानी थीं. लेकिन न तो जगदीश टाइटलर के मुख्य वकील मनु शर्मा पेश हुए और न ही सीबीआई की ओर से कोई वकील पेश हुआ. 12 फरवरी को जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने दलीलें रखते हुए जगदीश टाइटलर को इस मामले से बरी करने की मांग की थी.

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इससे पहले जगदीश टाइटलर की ओऱ से गुरपतवंत पन्नून का नाम लेते हुए कहा गया था कि चूंकि पन्नू गवाहों का वकील था और उसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था. ऐसे में जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामला चलाने का कोई मतलब नहीं है और उसे इस मामले में बरी किया जाना चाहिए. 18 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के वकील से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की सूची और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.

बता दें कि 10 अगस्त 2023 को कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी थी. जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी. जगदीश टाइटलर 5 अगस्त को कोर्ट में पेश हुए थे और अपना बेल बॉन्ड भरा था. 5 अगस्त 2023 को कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत देने के कोर्ट के आदेश पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था.

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