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कैसे बनते हैं नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट, क्या पेरेंट्स की परमिशन है जरूरी - CHILDREN PASSPORT RULES

बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता पिता दोनों की परमिशन जरूरी है. आखिर कैसे बनते हैं नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट, जानिए.

How passports made for children
कैसे बनते हैं बच्चों के पासपोर्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 17, 2025, 7:47 PM IST

Updated : Jan 17, 2025, 7:55 PM IST

जबलपुर: यदि आप बच्चे को विदेश यात्रा पर ले जाना चाहते हैं या विदेश भेजना चाहते हैं तो पासपोर्ट बनवाना जरूरी है. आम आदमी का पासपोर्ट उसी के आवेदन पर बनाया जा सकता है. लेकिन नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता और पिता दोनों की अनुमति जरूरी होती है. यदि इन दोनों में से एक की अनुमति भी नहीं है तो किसी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता. यदि उसकी विदेश यात्रा पर आपत्ति की जाती है तो वह विदेश यात्रा भी नहीं कर सकता.

पासपोर्ट है महत्वपूर्ण दस्तावेज
विदेश यात्रा करना आम आदमी के मौलिक अधिकार में शामिल है. कोई भी आदमी देश-विदेश की यात्रा कर सकता है. उसे पूरी छूट है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पहचान के जरूरी दस्तावेज रखना आवश्यक है. पासपोर्ट ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी नागरिक की पहचान होता है. बालिग लोगों के साथ ही नाबालिग बच्चों का भी पासपोर्ट बनाया जाता है.

नाबालिग के पासपोर्ट में अभिभावक की अनुमति जरूरी
भारत सरकार के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट को लेकर जो नियम बनाए हैं, उनमें यह स्पष्ट है कि किसी बच्चे को पासपोर्ट बनवाने के लिए माता और पिता दोनों की ही सहमति लेनी होती है. बिना माता और पिता की सहमति के किसी भी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता.

वापस भारत आने में हो जाएगी समस्या
एडवोकेट दीपक रघुवंशी का कहना है कि, ''नाबालिग बच्चों के मामले में दोनों की सहमति इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि पति या पत्नी के बीच में कभी कोई विवाद हो जाता है और पति या पत्नी किसी नाबालिग बच्चों को अपने साथ किसी ऐसे देश में लेकर चली जाती है जहां से भारत सरकार की इमिग्रेशन ट्रीटी नहीं है तो बच्चों को वापस लाने में कानूनी समस्या खड़ी हो जाएगी. इसलिए नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के मामले में माता और पिता दोनों की सहमति जरूरी है.''

पासपोर्ट के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत
किसी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के एड्रेस प्रूफ, माता-पिता के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित जरूरी कागजात प्रस्तुत करने होते हैं. यह पासपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है. सामान्य तौर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नियम स्पष्ट हैं और बिना माता और पिता की अनुमति के कोई भी नाबालिग विदेश यात्रा नहीं कर सकता.

नितीश भारद्वाज की बेटी को मिली विदेश यात्रा की अनुमति
बीते दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभिनेता नितीश भारद्वाज की बेटी के पासपोर्ट के रिन्यूअल और विदेश यात्रा की अनुमति पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नियमों को शिथिल करते हुए पिता की अनुमति न मिलने के बावजूद केवल मां की सहमति पर पासपोर्ट और विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है. हालांकि इस मामले में यह स्पष्ट है कि नाबालिग लड़की पढ़ाई के उद्देश्य से विदेश यात्रा कर रही है औ वह लौटकर वापस भारत आएगी.

जबलपुर: यदि आप बच्चे को विदेश यात्रा पर ले जाना चाहते हैं या विदेश भेजना चाहते हैं तो पासपोर्ट बनवाना जरूरी है. आम आदमी का पासपोर्ट उसी के आवेदन पर बनाया जा सकता है. लेकिन नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता और पिता दोनों की अनुमति जरूरी होती है. यदि इन दोनों में से एक की अनुमति भी नहीं है तो किसी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता. यदि उसकी विदेश यात्रा पर आपत्ति की जाती है तो वह विदेश यात्रा भी नहीं कर सकता.

पासपोर्ट है महत्वपूर्ण दस्तावेज
विदेश यात्रा करना आम आदमी के मौलिक अधिकार में शामिल है. कोई भी आदमी देश-विदेश की यात्रा कर सकता है. उसे पूरी छूट है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पहचान के जरूरी दस्तावेज रखना आवश्यक है. पासपोर्ट ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी नागरिक की पहचान होता है. बालिग लोगों के साथ ही नाबालिग बच्चों का भी पासपोर्ट बनाया जाता है.

नाबालिग के पासपोर्ट में अभिभावक की अनुमति जरूरी
भारत सरकार के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट को लेकर जो नियम बनाए हैं, उनमें यह स्पष्ट है कि किसी बच्चे को पासपोर्ट बनवाने के लिए माता और पिता दोनों की ही सहमति लेनी होती है. बिना माता और पिता की सहमति के किसी भी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता.

वापस भारत आने में हो जाएगी समस्या
एडवोकेट दीपक रघुवंशी का कहना है कि, ''नाबालिग बच्चों के मामले में दोनों की सहमति इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि पति या पत्नी के बीच में कभी कोई विवाद हो जाता है और पति या पत्नी किसी नाबालिग बच्चों को अपने साथ किसी ऐसे देश में लेकर चली जाती है जहां से भारत सरकार की इमिग्रेशन ट्रीटी नहीं है तो बच्चों को वापस लाने में कानूनी समस्या खड़ी हो जाएगी. इसलिए नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के मामले में माता और पिता दोनों की सहमति जरूरी है.''

पासपोर्ट के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत
किसी नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता के एड्रेस प्रूफ, माता-पिता के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित जरूरी कागजात प्रस्तुत करने होते हैं. यह पासपोर्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है. सामान्य तौर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नियम स्पष्ट हैं और बिना माता और पिता की अनुमति के कोई भी नाबालिग विदेश यात्रा नहीं कर सकता.

नितीश भारद्वाज की बेटी को मिली विदेश यात्रा की अनुमति
बीते दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभिनेता नितीश भारद्वाज की बेटी के पासपोर्ट के रिन्यूअल और विदेश यात्रा की अनुमति पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के नियमों को शिथिल करते हुए पिता की अनुमति न मिलने के बावजूद केवल मां की सहमति पर पासपोर्ट और विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है. हालांकि इस मामले में यह स्पष्ट है कि नाबालिग लड़की पढ़ाई के उद्देश्य से विदेश यात्रा कर रही है औ वह लौटकर वापस भारत आएगी.

Last Updated : Jan 17, 2025, 7:55 PM IST
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