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शादी समारोह में हंसी-ठिठोली के दौरान खूनखराबा,अब पूरी जिंदगी कटेगी सलाखों में - JABALPUR YOUTH MURDER

जबलपुर जिला अदालत ने हत्या के मामले में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी ठोका.

jabalpur youth murder
युवक की हत्या के मामले में उम्रकैद और जुर्माना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 14, 2025, 3:56 PM IST

जबलपुर: जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में एक शादी समोराह में शख्स ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी. दोनों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी. इसी दौरान दोनों का आमना-सामना एक शादी समारोह में हो गया. जब दोनों आमने-सामने हुए थे तो युवक ने हंस दिया. इससे नाराज आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया. उसने चाकू निकाला और युवक पर दनादन वार कर दिए. लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन युवक की मौत हो गई. ये वारदात करीब डेढ़ साल पुरानी है.

आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माना भी देना होगा

इसके बाद केस जबलपुर जिला अदालत में चला. सुनवाई के बाद आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया गया. एडीजे ओमप्रकाश बोहरा की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है. अभियोजन के अनुसार 26 जून 2023 को कोशलेश प्रजापति उर्फ निक्की निवासी बड़ी खेरमाई के पास भानतलैया स्कूल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था. विवाह समारोह में मोहित (20 वर्ष) भी गया हुआ था.

शादी समारोह में धारदार हथियार से युवक पर हमला

कोशलेश व मोहित के बीच पुराना विवाद चल रहा था. विवाह समारोह में खाना खाने के दौरान दोनों का आमना-सामना हो गया. इस दौरान हंसने की बात दोनों में विवाद हो गया. इस दौरान कोशलेश ने मोहित के पेट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बेलबाग पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय ने चालान पेश किया. न्यायालय ने सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी ने पैरवी की.

जबलपुर: जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में एक शादी समोराह में शख्स ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी. दोनों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी. इसी दौरान दोनों का आमना-सामना एक शादी समारोह में हो गया. जब दोनों आमने-सामने हुए थे तो युवक ने हंस दिया. इससे नाराज आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया. उसने चाकू निकाला और युवक पर दनादन वार कर दिए. लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन युवक की मौत हो गई. ये वारदात करीब डेढ़ साल पुरानी है.

आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माना भी देना होगा

इसके बाद केस जबलपुर जिला अदालत में चला. सुनवाई के बाद आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया गया. एडीजे ओमप्रकाश बोहरा की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है. अभियोजन के अनुसार 26 जून 2023 को कोशलेश प्रजापति उर्फ निक्की निवासी बड़ी खेरमाई के पास भानतलैया स्कूल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गया था. विवाह समारोह में मोहित (20 वर्ष) भी गया हुआ था.

शादी समारोह में धारदार हथियार से युवक पर हमला

कोशलेश व मोहित के बीच पुराना विवाद चल रहा था. विवाह समारोह में खाना खाने के दौरान दोनों का आमना-सामना हो गया. इस दौरान हंसने की बात दोनों में विवाद हो गया. इस दौरान कोशलेश ने मोहित के पेट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बेलबाग पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय ने चालान पेश किया. न्यायालय ने सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी ने पैरवी की.

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