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12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का नहीं हुआ पेमेंट, अब सरकार उठाएगी बड़ा कदम - ROAD TRANSPORT MINISTRY

सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है.

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12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का नहीं हुआ पेमेंट (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 28, 2025, 1:46 PM IST

नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए अपना एड्रेस (आधार), मोबाइल फोन नंबर और अन्य डिटेल अपडेट करना अनिवार्य कर दिया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाना है, जो बिना किसी रोक-टोक के घूम रहे हैं और जुर्माने से बच रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा, "नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, खासकर बार-बार उल्लंघन करने वाले सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए रिस्क पैदा करते हैं. ऐसे में उन पर नजर रखने के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता है. मोबाइल नंबर बदलना और नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना जुर्माना भरने और कार्रवाई का सामना करने से बचने का सबसे आसान तरीका है."

12,000 करोड़ रुपये ई चालान का पेमेंट नहीं
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने सड़क सुरक्षा पर एक सम्मेलन में बोलते हुए प्रस्तावित कदम का संकेत दिया. उन्होंने कहा, "जारी किए गए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है. जिस डेटाबेस के माध्यम से हम ई-चालान सिस्टम को लागू कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है. इसलिए हमें डेटाबेस को साफ करने और इसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने की जरूरत है."

पुराने डेटाबेस में मोबाइल और आधार नंबर मौजूद नहीं
उन्होंने कहा कि सारथी और वाहन डेटाबेस पर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) क्रमशः 1960 और 70 के दशक और 1980 और 90 के दशक के हो सकते हैं. इसके चलते पुराने डेटाबेस में मोबाइल और आधार नंबर मौजूद नहीं हैं. उमाशंकर ने कहा, "हो सकता है कि पता एक जैसा न हो, जिसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे टच पॉइंट के बारे में सोचना होगा, जहां वाहन मालिकों या लाइसेंस होल्डर्स के लिए अपनी डिटेल अपडेट करना अनिवार्य हो जाए."

चालान जमा करने वालों पर एक्शन नहीं
उन्होंने कहा कि इससे एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि किससे और कहां संपर्क करना है? और अगर ऐसा होता है तो एक निश्चित समय के बाद ई-चालान जुर्माना अदा नहीं करने पर आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की अन्य सर्विस कट की जा सकती हैं. सचिव ने कहा, "हो सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन अमान्य, रद्द या सस्पेंड हो जाए."

यह भी पढ़ें- इस दस्तावेज के बिना न ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और न पेट्रोल, सड़क मंत्रालय जल्द लागू कर सकता है नियम

नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए अपना एड्रेस (आधार), मोबाइल फोन नंबर और अन्य डिटेल अपडेट करना अनिवार्य कर दिया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाना है, जो बिना किसी रोक-टोक के घूम रहे हैं और जुर्माने से बच रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा, "नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, खासकर बार-बार उल्लंघन करने वाले सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए रिस्क पैदा करते हैं. ऐसे में उन पर नजर रखने के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता है. मोबाइल नंबर बदलना और नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना जुर्माना भरने और कार्रवाई का सामना करने से बचने का सबसे आसान तरीका है."

12,000 करोड़ रुपये ई चालान का पेमेंट नहीं
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने सड़क सुरक्षा पर एक सम्मेलन में बोलते हुए प्रस्तावित कदम का संकेत दिया. उन्होंने कहा, "जारी किए गए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है. जिस डेटाबेस के माध्यम से हम ई-चालान सिस्टम को लागू कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है. इसलिए हमें डेटाबेस को साफ करने और इसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने की जरूरत है."

पुराने डेटाबेस में मोबाइल और आधार नंबर मौजूद नहीं
उन्होंने कहा कि सारथी और वाहन डेटाबेस पर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) क्रमशः 1960 और 70 के दशक और 1980 और 90 के दशक के हो सकते हैं. इसके चलते पुराने डेटाबेस में मोबाइल और आधार नंबर मौजूद नहीं हैं. उमाशंकर ने कहा, "हो सकता है कि पता एक जैसा न हो, जिसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे टच पॉइंट के बारे में सोचना होगा, जहां वाहन मालिकों या लाइसेंस होल्डर्स के लिए अपनी डिटेल अपडेट करना अनिवार्य हो जाए."

चालान जमा करने वालों पर एक्शन नहीं
उन्होंने कहा कि इससे एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि किससे और कहां संपर्क करना है? और अगर ऐसा होता है तो एक निश्चित समय के बाद ई-चालान जुर्माना अदा नहीं करने पर आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की अन्य सर्विस कट की जा सकती हैं. सचिव ने कहा, "हो सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन अमान्य, रद्द या सस्पेंड हो जाए."

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