जबलपुर। दमोह की पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक राम बाई परिहार को जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है. राम बाई ने 2022 में तत्कालीन कलेक्टर के साथ अभद्रता से व्यवहार किया था और कुछ ऐसा ही मामला बिजली कर्मियों के साथ भी रहा. इन दोनों ही मामलों में कोर्ट ने गवाहों और सबूत के आधार पर रामबाई को सजा सुनाई है.
कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य से की थी बदतमीजी
दमोह की पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक रामबाई परिहार ने 2022 में दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्र व्यवहार किया था. इस घटना के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने विधायक के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था. इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. इस मामले में तब से अब तक सुनवाई चल रही थी. बुधवार को सुनवाई के बाद जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाते हुए रामबाई परिहार और उनके पांच साथियों को तीन-तीन माह की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है.
बिजली कर्मियों से अभद्र व्यवहार
राम बाई परिहार पर दूसरा मामला बिजली कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार का था. विधायक रहते हुए रामबाई ने बिजली कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया था. इस मामले में भी बिजली कर्मचारियों ने थाने में रिपोर्ट की थी. इसके बाद इसमें गवाही हुई वीडियो फुटेज भी पेश किए गए. कोर्ट ने रामबाई और उनके साथियों को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ तीन-तीन माह की सजा सुनाई है.
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विधायक से ऐसा व्यवहार अकल्पनीय
जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की जज विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा कि विधायक एक चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं. उनसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह का आचरण किया है. वह सही नहीं है. इसलिए उन्हें सजा सुनाई जा रही है. राम बाई परिहार को इसके पहले भी अदालत ने कोर्ट में दिनभर बैठने की सजा सुनाई थी. वह मामला भोपाल में ट्रैफिक जाम करने का था. राम बाई इस बार चुनाव नहीं जीती हैं, लेकिन जब विधायक थीं तो आए दिन उनकी गाली-गलौज और अभद्र तरीके से बात करने का वीडियो वायरल होता रहता था.