जबलपुर। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी व कांग्रेस के नेता जुटे हैं. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है. कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने मानहानि का केस लगाया है. दरअसल, पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव के मामले में परिसीमन केस में सांसद विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे. कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी और भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों नेताओं ने अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करना चाहती थी लेकिन विवेक तन्खा की वजह से आरक्षण लागू नहीं हो पाया.
ओबीसी आरक्षण को लेकर बयानबाजी पर लगा केस
विवेक तन्खा का कहना था कि उन्होंने आरक्षण का विरोध नहीं किया था. विवेक तन्खा ने जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए. इस मामले में शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा के बयान दर्ज होने हैं.लगातार नोटिस जारी होने के बाद भी तीनों नेता कोर्ट नहीं पहुंचे. इन नेताओं की ओर से वकीलों ने कहा है कि तीनों नेता चुनाव की वजह से व्यस्त हैं. इसलिए कोर्ट नहीं आ पाए.
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मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी
वकील की दलीलों पर विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का अदालत के प्रति है रवैया ठीक नहीं है. इसलिए इन तीनों नेताओं के खिलाफ 7 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आदेश जारी किया है. तीनों नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी. इस दिन इन तीनों नेताओं को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाने होंगे.