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हाईकोर्ट ने शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को जारी किया नोटिस, मानहानि के मुकदमे में अब देना होगा जवाब - मानहानि के मुकदमे में नोटिस

High Court News Jabalpur: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को मानहानि के एक मुकदमे में नोटिस जारी किया है. निचली अदालत की सजा के बाद अजय सिंह राहुल ने मानहानि के इस मुकदमे को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

High Court issues notice to Sadhna Singh
हाईकोर्ट ने साधना सिंह को जारी किया नोटिस
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 25, 2024, 9:01 PM IST

Updated : Jan 25, 2024, 9:12 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी किया है. दरअसल साधना सिंह की ओर से कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई के बाद अजय सिंह राहुल को सजा सुनाई गई थी. कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने इस सजा और उस मुकदमे को सुने जाने की पूरी प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या था मामला

यह मामला ठीक आज से 10 साल पहले का है तब अजय सिंह राहुल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने 2013 में एक भाषण के दौरान सागर और खरगोन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसमें अजय सिंह राहुल ने कहा था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और साधना सिंह नोट गिनने की मशीन बन गई है. अजय सिंह राहुल के इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने गंभीरता से लेते हुए अजय सिंह राहुल के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया था.

अजय सिंह राहुल को सुनाई गई थी सजा

यह मामला निचली अदालत में चला और निचली अदालत ने मामले की सुनवाई में गवाही की. इसके बाद अजय सिंह राहुल को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ सजा सुना दी. अजय सिंह राहुल को कोर्ट ने सजा सुनाई थी कि वह कोर्ट उठने तक अदालत में ही बैठेंगे. और उन्हें ₹10000 का जुर्माना भी देना होगा.

अजय सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और साधना सिंह की ओर से अजय सिंह राहुल के खिलाफ भोपाल की जेएमएफसी कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था. यहां से यह मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया जहां इस मामले से जुड़े हुए तमाम लोगों की गवाही हुई. इसके बाद फिर इसे एक दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जहां अंतिम बहस हुई और इसी कोर्ट ने अजय सिंह राहुल को सजा सुना दी. अजय सिंह राहुल की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें:

निचली अदालत की प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

अजय सिंह राहुल की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट उमेश त्रिवेदी का कहना है कि यह प्रक्रिया गलत ढंग से चलाई गई. इसलिए निचली अदालत की पूरी कार्यवाही निरस्त की जाए और अजय सिंह राहुल की सजा पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी किया है.

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी किया है. दरअसल साधना सिंह की ओर से कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई के बाद अजय सिंह राहुल को सजा सुनाई गई थी. कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने इस सजा और उस मुकदमे को सुने जाने की पूरी प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

क्या था मामला

यह मामला ठीक आज से 10 साल पहले का है तब अजय सिंह राहुल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने 2013 में एक भाषण के दौरान सागर और खरगोन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसमें अजय सिंह राहुल ने कहा था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और साधना सिंह नोट गिनने की मशीन बन गई है. अजय सिंह राहुल के इस बयान को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने गंभीरता से लेते हुए अजय सिंह राहुल के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया था.

अजय सिंह राहुल को सुनाई गई थी सजा

यह मामला निचली अदालत में चला और निचली अदालत ने मामले की सुनवाई में गवाही की. इसके बाद अजय सिंह राहुल को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ सजा सुना दी. अजय सिंह राहुल को कोर्ट ने सजा सुनाई थी कि वह कोर्ट उठने तक अदालत में ही बैठेंगे. और उन्हें ₹10000 का जुर्माना भी देना होगा.

अजय सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और साधना सिंह की ओर से अजय सिंह राहुल के खिलाफ भोपाल की जेएमएफसी कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था. यहां से यह मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया जहां इस मामले से जुड़े हुए तमाम लोगों की गवाही हुई. इसके बाद फिर इसे एक दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जहां अंतिम बहस हुई और इसी कोर्ट ने अजय सिंह राहुल को सजा सुना दी. अजय सिंह राहुल की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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निचली अदालत की प्रक्रिया निरस्त करने की मांग

अजय सिंह राहुल की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट उमेश त्रिवेदी का कहना है कि यह प्रक्रिया गलत ढंग से चलाई गई. इसलिए निचली अदालत की पूरी कार्यवाही निरस्त की जाए और अजय सिंह राहुल की सजा पर रोक लगाई जाए. कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी किया है.

Last Updated : Jan 25, 2024, 9:12 PM IST
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