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गाड़ियों की गलत पार्किंग से अमान्य नहीं हो सकता बीमा दावा, बिहार उपभोक्ता न्यायालय ने ट्रैक्टर चोरी मामले में दिया फैसला - Consumer Forum

Insurance claim बीमा कंपनियों के साथ दिक्कतें झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है. बिहार राज्य उपभोक्ता न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि गलत जगह पार्किंग करने से बीमा का दावा अमान्य नहीं हो सकता. यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो बीमा कंपनियों की असंवेदनशीलता का सामना कर रहे हैं. आप भी इस खबर को पढ़ें और सावधान रहें.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 8, 2024, 4:39 PM IST

उपभोक्ता न्यायालय
न्यायालय. (ETV Bharat)

पटनाः बिहार उपभोक्ता न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि गलत पार्किंग से बीमा दावा अमान्य नहीं हो सकता. मामला बिहटा का है. महेश्वर सिंह नामक व्यक्ति ने 4 अक्टूबर 2020 की रात बिहटा के लाई चौक से 200 गज की दूरी पर इटारा डोगरा रोड किनारे ट्रैक्टर पार्क किया और घर चले गये. सुबह आया तो ट्रैक्टर चोरी हो गई थी.

बीमा राशि देने से इंकार कियाः पीड़ित किसान ने ट्रैक्टर चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई. उसके बाद बीमा कंपनी के पास राशि का क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने बीमीत राशि देने इंकार कर दिया. बीमा कंपनी ने यह कहकर बीमा राशि देने से इंकार कर दिया कि ट्रैक्टर गलत जगह पार्क किया गया था. मामला बिहार राज्य उपभोक्ता न्यायालय पहुंचा. जहां कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया.

उपभोक्ता न्यायालय
उपभोक्ता न्यायालय (ETV Bharat)

उपभोक्ता कोर्ट ने क्या कहाः कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीमा कंपनी को 75% बीमा राशि देने का निर्देश दिया. न्यायालय का तर्क था कि गलत पार्किंग के कारण बीमा दावा अमान्य नहीं हो सकता. यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारियों की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है. अन्य लोगों को इससे फायदा हो सकेगा.

बीमा कंपनी की असंवेदनशीलताः यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता का संदेश है कि वे अपने बीमा दावों के अधिकारों को समझें और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उपभोक्ता न्यायालय का सहारा लें. बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और उनके दावों का सही तरीके से निपटारा करें.

इसे भी पढ़ेंः अगर आप भी पहली बार खरीद रहे हैं Two Wheeler Insurance, तो Tips का जरूर रखें ध्यान - First Bike Insurance

इसे भी पढ़ेंः Complain Against Insurance Company: क्लेम सेटलमेंट में बीमा कंपनी करे आनाकानी तो यहां करें शिकायत

पटनाः बिहार उपभोक्ता न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि गलत पार्किंग से बीमा दावा अमान्य नहीं हो सकता. मामला बिहटा का है. महेश्वर सिंह नामक व्यक्ति ने 4 अक्टूबर 2020 की रात बिहटा के लाई चौक से 200 गज की दूरी पर इटारा डोगरा रोड किनारे ट्रैक्टर पार्क किया और घर चले गये. सुबह आया तो ट्रैक्टर चोरी हो गई थी.

बीमा राशि देने से इंकार कियाः पीड़ित किसान ने ट्रैक्टर चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई. उसके बाद बीमा कंपनी के पास राशि का क्लेम किया, लेकिन बीमा कंपनी ने बीमीत राशि देने इंकार कर दिया. बीमा कंपनी ने यह कहकर बीमा राशि देने से इंकार कर दिया कि ट्रैक्टर गलत जगह पार्क किया गया था. मामला बिहार राज्य उपभोक्ता न्यायालय पहुंचा. जहां कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया.

उपभोक्ता न्यायालय
उपभोक्ता न्यायालय (ETV Bharat)

उपभोक्ता कोर्ट ने क्या कहाः कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीमा कंपनी को 75% बीमा राशि देने का निर्देश दिया. न्यायालय का तर्क था कि गलत पार्किंग के कारण बीमा दावा अमान्य नहीं हो सकता. यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारियों की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है. अन्य लोगों को इससे फायदा हो सकेगा.

बीमा कंपनी की असंवेदनशीलताः यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए जागरूकता का संदेश है कि वे अपने बीमा दावों के अधिकारों को समझें और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उपभोक्ता न्यायालय का सहारा लें. बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और उनके दावों का सही तरीके से निपटारा करें.

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