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कस्टम ड्यूटी चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर को मिलेगा इनाम, नाम रखा जाएगा गोपनीय - UTILITY NEWS - UTILITY NEWS

राजस्थान कस्टम ड्यूटी चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर को इनाम मिलेगा. सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा. इस संबंध में कस्टम विभाग ने नंबर भी जारी किए हैं.

Informer reward scheme
मुखबिरों के लिए इनाम योजना
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 6, 2024, 8:54 PM IST

Updated : Apr 8, 2024, 6:52 AM IST

जयपुर. केंद्र सरकार ने मुखबिरों के लिए इनाम योजना शुरु की है. कस्टम ड्यूटी चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर को इनाम मिलेगा. सूचना देने वाले मुखबिर का नाम गोपनीय रखा जाएगा. कस्टम आयुक्त सुग्रीव मीणा ने इनाम योजना की जानकारी दी है. सोने के संबंध में सूचना देने पर 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने पर इनाम राशि, चांदी के बारे में सूचना पर 3000 रुपए प्रति किलो, अफीम के बारे में सूचना पर 6000 पर प्रति किलो के हिसाब से इनाम दी जाएगी.

कस्टम आयुक्त सुग्रीव मीणा ने बताया कि राजस्थान कस्टम ड्यूटी चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर को केंद्र सरकार की इनाम योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा. सूचना देने वाले मुखबिर का नाम गोपनीय रखा जाएगा. मुद्रा, नारकोटिक्स आइटम, सर्राफा की जब्ती होती है या मात्रा, विवरण, मूल्य की गलत घोषणा समेत शुल्क चोरी का पता चलता है, तो मुखबिर को इनाम की अधिकतम राशि जब्त किए गए सामान के मूल्य और वसूले गए जुर्माने का 20 प्रतिशत तक हो सकती है.

पढ़ें: पंजीपुरा गोलीकांड केस में दो इनामी आरोपी गिरफ्तार, विधानसभा चुनाव में की थी फायरिंग - Panjipura Shooting Case

सोने के संबंध में सूचना देने पर प्रति 10 ग्राम सोने पर 1500 रुपए इनाम, चांदी के बारे में सूचना देने पर 3000 रुपए प्रति किलोग्राम, अफीम के बारे में सूचना देने पर 6000 रुपए प्रति किलो, हीरोइन के बारे में सूचना देने पर 1.20 लाख रुपए प्रति किलो, कोकिन के बारे में सूचना देने पर 2.40 लाख रुपए के प्रति किलो, हशीश के बारे में सूचना देने पर 2000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इनाम दिया जाएगा.

पढ़ें: 20-20 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, चन्द्रपुरा के जंगलों में घूम रहे थे - Criminals Arrested From Dholpur

मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में शुल्क वसूली के अधिकतम 20 प्रतिशत या जुर्माना और दंड राशि का 20 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है. अगर किसी को तस्करी गतिविधियों के संबंध में सूचना देनी है, तो वह कस्टम विभाग की वेबसाइट या सीमा शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. विभाग की ओर से सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं. सूचना देने वाले का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

इन मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं सूचना:

  1. राजस्थान कस्टम उपायुक्त निवारक- 7597509273
  2. जयपुर एयरपोर्ट एयर इंटेलीजेंस यूनिट कस्टम उप सहायक आयुक्त- 9530009411
  3. बीकानेर, श्रीगंगानगर संभाग के कस्टम उप सहायक आयुक्त- 9426561908
  4. जैसलमेर, बाड़मेर संभाग कस्टम उप सहायक आयुक्त- 9428055762

जयपुर. केंद्र सरकार ने मुखबिरों के लिए इनाम योजना शुरु की है. कस्टम ड्यूटी चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर को इनाम मिलेगा. सूचना देने वाले मुखबिर का नाम गोपनीय रखा जाएगा. कस्टम आयुक्त सुग्रीव मीणा ने इनाम योजना की जानकारी दी है. सोने के संबंध में सूचना देने पर 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने पर इनाम राशि, चांदी के बारे में सूचना पर 3000 रुपए प्रति किलो, अफीम के बारे में सूचना पर 6000 पर प्रति किलो के हिसाब से इनाम दी जाएगी.

कस्टम आयुक्त सुग्रीव मीणा ने बताया कि राजस्थान कस्टम ड्यूटी चोरी की सूचना देने वाले मुखबिर को केंद्र सरकार की इनाम योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा. सूचना देने वाले मुखबिर का नाम गोपनीय रखा जाएगा. मुद्रा, नारकोटिक्स आइटम, सर्राफा की जब्ती होती है या मात्रा, विवरण, मूल्य की गलत घोषणा समेत शुल्क चोरी का पता चलता है, तो मुखबिर को इनाम की अधिकतम राशि जब्त किए गए सामान के मूल्य और वसूले गए जुर्माने का 20 प्रतिशत तक हो सकती है.

पढ़ें: पंजीपुरा गोलीकांड केस में दो इनामी आरोपी गिरफ्तार, विधानसभा चुनाव में की थी फायरिंग - Panjipura Shooting Case

सोने के संबंध में सूचना देने पर प्रति 10 ग्राम सोने पर 1500 रुपए इनाम, चांदी के बारे में सूचना देने पर 3000 रुपए प्रति किलोग्राम, अफीम के बारे में सूचना देने पर 6000 रुपए प्रति किलो, हीरोइन के बारे में सूचना देने पर 1.20 लाख रुपए प्रति किलो, कोकिन के बारे में सूचना देने पर 2.40 लाख रुपए के प्रति किलो, हशीश के बारे में सूचना देने पर 2000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इनाम दिया जाएगा.

पढ़ें: 20-20 हजार के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार, चन्द्रपुरा के जंगलों में घूम रहे थे - Criminals Arrested From Dholpur

मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में शुल्क वसूली के अधिकतम 20 प्रतिशत या जुर्माना और दंड राशि का 20 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान है. अगर किसी को तस्करी गतिविधियों के संबंध में सूचना देनी है, तो वह कस्टम विभाग की वेबसाइट या सीमा शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. विभाग की ओर से सूचना देने के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं. सूचना देने वाले का नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

इन मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं सूचना:

  1. राजस्थान कस्टम उपायुक्त निवारक- 7597509273
  2. जयपुर एयरपोर्ट एयर इंटेलीजेंस यूनिट कस्टम उप सहायक आयुक्त- 9530009411
  3. बीकानेर, श्रीगंगानगर संभाग के कस्टम उप सहायक आयुक्त- 9426561908
  4. जैसलमेर, बाड़मेर संभाग कस्टम उप सहायक आयुक्त- 9428055762
Last Updated : Apr 8, 2024, 6:52 AM IST
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