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मोबाइल चेक करने के नाम पर छात्राओं के कपड़े क्यों उतरवाए, एमपी हाईकोर्ट ने मांगा अफसरों से जवाब - MP High Court

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 10, 2024, 12:40 PM IST

इंदौर के गर्ल्स स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतारकर मोबाइल चेक करने के मामले में दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मागा है.

MP High Court
एमपी हाईकोर्ट ने मांगा अफसरों से जवाब (ETV BHARAT)

इंदौर। शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित सरकारी कन्या विद्यालय में मोबाइल के नाम पर छात्राओं से टीचर्स ने अभद्रता की. इस मामले में एक टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन छात्राओं ने मल्हारगंज थाना पुलिस को दिया है. मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस ने कई छात्राओं के बयान लिए हैं. स्कूल में जाकर सबूत इकट्ठे करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है.

एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका

इस मामले में अब जनहित याचिका भी इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई है. जनहित याचिका चिन्मय मिश्रा ने एडवोकेट अभिनव धनोत्कार के माध्यम से दायर की है. याचिका में कहा गया है कि 2 अगस्त 2024 को स्कूल की शिक्षिका द्वारा मोबाइल फोन तलाशने के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतार कर जांच की गई. छात्राओं ने यह बात अपने परिजनों को बताई और उसके बाद मल्हारगंज थाने को शिकायत की, लेकिन जांच के बाद भी अभी तक पुलिस ने पास्को एक्ट की धारा में कार्रवाई नहीं की.

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छात्राओं के परिजनों में रोष व्याप्त

जनहित याचिका में चाइल्ड वेयर कमेटी और एक सक्षम अधिकारी की मदद को लेकर मामले की जांच पास्को एक्ट के तहत कराने की मांग की गई है. एडवोकेट अभिनव धनोत्कार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में तर्क रखे. तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. इस मामले को लेकर छात्राओं के परिजनों में आक्रोश है.

इंदौर। शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित सरकारी कन्या विद्यालय में मोबाइल के नाम पर छात्राओं से टीचर्स ने अभद्रता की. इस मामले में एक टीचर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन छात्राओं ने मल्हारगंज थाना पुलिस को दिया है. मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस ने कई छात्राओं के बयान लिए हैं. स्कूल में जाकर सबूत इकट्ठे करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है.

एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका

इस मामले में अब जनहित याचिका भी इंदौर हाई कोर्ट में दायर की गई है. जनहित याचिका चिन्मय मिश्रा ने एडवोकेट अभिनव धनोत्कार के माध्यम से दायर की है. याचिका में कहा गया है कि 2 अगस्त 2024 को स्कूल की शिक्षिका द्वारा मोबाइल फोन तलाशने के नाम पर छात्राओं के कपड़े उतार कर जांच की गई. छात्राओं ने यह बात अपने परिजनों को बताई और उसके बाद मल्हारगंज थाने को शिकायत की, लेकिन जांच के बाद भी अभी तक पुलिस ने पास्को एक्ट की धारा में कार्रवाई नहीं की.

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जनहित याचिका में चाइल्ड वेयर कमेटी और एक सक्षम अधिकारी की मदद को लेकर मामले की जांच पास्को एक्ट के तहत कराने की मांग की गई है. एडवोकेट अभिनव धनोत्कार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में तर्क रखे. तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. इस मामले को लेकर छात्राओं के परिजनों में आक्रोश है.

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