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अब वोटर्स तय करेंगे कि वोटिंग कहां होनी चाहिए, ऑन डिमांड खुल सकेंगे मतदान केंद्र - ON DEMAND POLLING STATION

चुनाव के दौरान मतदान केंद्र ढूंढने के साथ अपना नाम खोजने की समस्या से अब मिलेगी मुक्ति.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 4, 2024, 8:14 AM IST

इंदौर : निर्वाचन आयोग ने अब मतदाताओं की मांग पर मतदान केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इंदौर में जारी मतदान पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के अवसर पर इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा, '' हर मतदान में मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र खोजना और दूर जाने की परेशानी होती थी लिहाजा अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रहवासी क्षेत्रों में जहां समुचित स्थान होगा, वहां मतदाताओं की इच्छा पर मतदान केंद्र खोला जा सकेगा.''

ब्लॉक या जिला निर्वाचन अधिकारी को करें आवेदन

इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आगे कहा, '' जिस क्षेत्र में 1400 से अधिक मतदाता होंगे वे सुविधा अनुसार पोलिंग स्टेशन की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी मतदान केंद्र यदि 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो वहां भी मतदान केंद्र खोलने की सुविधा रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है. मतदान केंद्र खुलवाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ब्लॉक लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन करना होगा.

6 जनवरी को आएगी फाइनल लिस्ट, नाम जुड़वाना न भूलें

संभाग आयुक्त ने बताया कि जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 तक होगा. वहीं मतदाता सूचियां में संशोधन के अलावा नाम जुड़वाने संबंधी दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 24 दिसम्बर है. दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. पुनरीक्षण अवधि में अभी तक कुल 96 हजार 41 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के फार्म-6 के 36 हजार 923, नाम हटाने के फार्म-7 के 26 हजार 196 व संशोधन के फार्म-8 के 32 हजार 922 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

इंदौर : निर्वाचन आयोग ने अब मतदाताओं की मांग पर मतदान केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इंदौर में जारी मतदान पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के अवसर पर इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा, '' हर मतदान में मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र खोजना और दूर जाने की परेशानी होती थी लिहाजा अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रहवासी क्षेत्रों में जहां समुचित स्थान होगा, वहां मतदाताओं की इच्छा पर मतदान केंद्र खोला जा सकेगा.''

ब्लॉक या जिला निर्वाचन अधिकारी को करें आवेदन

इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आगे कहा, '' जिस क्षेत्र में 1400 से अधिक मतदाता होंगे वे सुविधा अनुसार पोलिंग स्टेशन की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी मतदान केंद्र यदि 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो वहां भी मतदान केंद्र खोलने की सुविधा रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है. मतदान केंद्र खुलवाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर ब्लॉक लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन करना होगा.

6 जनवरी को आएगी फाइनल लिस्ट, नाम जुड़वाना न भूलें

संभाग आयुक्त ने बताया कि जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 तक होगा. वहीं मतदाता सूचियां में संशोधन के अलावा नाम जुड़वाने संबंधी दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 24 दिसम्बर है. दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. पुनरीक्षण अवधि में अभी तक कुल 96 हजार 41 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के फार्म-6 के 36 हजार 923, नाम हटाने के फार्म-7 के 26 हजार 196 व संशोधन के फार्म-8 के 32 हजार 922 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

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