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हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते बाद कोर्ट में पेश होंगे उमंग सिंघार - High Court notice to Umang Singhar

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 12, 2024, 3:26 PM IST

इंदौर हाई कोर्ट ने भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को नोटिस भेजा है. 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में नेता प्रतिपक्ष को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. इसके साथ ही दो अन्य लोगों से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है.

HIGH COURT NOTICE TO UMANG SINGHAR
हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते बाद कोर्ट में पेश होंगे उमंग सिंघार

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को नोटिस जारी किया है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है. विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा ने गंधवानी सीट के निर्वाचन को लेकर एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई थी. उसी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है.

चार हफ्ते बाद उमंग सिंघार कोर्ट में होंगे पेश

दरअसल, विधानसभा चुनाव 2023 में गंधवानी सीट के निर्वाचन के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मीणा ने एक याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की थी. जहां से यह याचिका जबलपुर हाई कोर्ट से इंदौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई. इस याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को नोटिस जारी कर पेश होने कहा है. उमंग सिंघार के अलावा धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है. अब इस पूरे मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होनी है.

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भाजपा प्रत्याशी ने लगाया था भ्रष्ट आचरण का आरोप

बता दें इस मामले को लेकर कोर्ट में जमा हुई गंधवानी सीट की ईवीएम को भी हाई कोर्ट ने रिलीज करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. चुनाव में ईवीएम की कमी का हवाला देते हुए यह याचिका लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर ईवीएम रिलीज करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा ने भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए विधायक के रूप में उमंग सिंघार का चुनाव अमान्य कराने की मांग की थी. जिसके बाद जज विजय कुमार शुक्ला ने उमंग सिंघार के साथ निर्वाचन अधिकारी और और दो अन्य हारे हुए प्रत्याशी धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को नोटिस जारी किया है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होनी है. विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा ने गंधवानी सीट के निर्वाचन को लेकर एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई थी. उसी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है.

चार हफ्ते बाद उमंग सिंघार कोर्ट में होंगे पेश

दरअसल, विधानसभा चुनाव 2023 में गंधवानी सीट के निर्वाचन के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मीणा ने एक याचिका जबलपुर हाई कोर्ट में दाखिल की थी. जहां से यह याचिका जबलपुर हाई कोर्ट से इंदौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर की गई. इस याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को नोटिस जारी कर पेश होने कहा है. उमंग सिंघार के अलावा धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है. अब इस पूरे मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होनी है.

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भाजपा प्रत्याशी ने लगाया था भ्रष्ट आचरण का आरोप

बता दें इस मामले को लेकर कोर्ट में जमा हुई गंधवानी सीट की ईवीएम को भी हाई कोर्ट ने रिलीज करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं. चुनाव में ईवीएम की कमी का हवाला देते हुए यह याचिका लगाई गई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर ईवीएम रिलीज करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेड़ा ने भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए विधायक के रूप में उमंग सिंघार का चुनाव अमान्य कराने की मांग की थी. जिसके बाद जज विजय कुमार शुक्ला ने उमंग सिंघार के साथ निर्वाचन अधिकारी और और दो अन्य हारे हुए प्रत्याशी धूम सिंह मंडलोई और सुमन बाई अनारे को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

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