इंदौर। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐन वक्त पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट में धारा 307 के मामले जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी. सभी को इसका इंतजार था. लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में पुलिस ने केस डायरी पेश नहीं की. इस कारण सुनवाई टल गई. अब इस मामले की सुनवाई 29 मई को होगी.
धारा 307 के मामले में गिरफ्तारी वारंट
इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. इससे पहले उन्होंने नामांकन वापस भी ले लिया था. इसी दौरान उनके खिलाफ 17 साल पुराने केस में धारा 307 जोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया. इसी मामले में बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. कोर्ट के आदेश पर 307 जैसा गंभीर अपराध खजराना पुलिस ने दर्ज किया. पिछले दिनों उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह उपस्थित नहीं हुए.
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इंदौर में कांग्रेस ने बम के खिलाफ खोला मोर्चा
गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अक्षय कांति बम ने अग्रिम जमानत को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई. इस मामले में लगातार शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति लिए जाने के कारण तारीख आगे बढ़ रही है. इंदौर हाई कोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी. बता दें कि इंदौर में कांग्रेस ने बम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पुलिस भी बम को तलाश रही है. कांग्रेस ने बम के बारे में सुराग देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है.