इंदौर। इंदौर जिला अदालत ने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम और उनके पिता को तलब किया है. मामला 17 साल पहले खजराना थाना क्षेत्र का है. मामले के अनुसार खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले युनुस पर अक्षय कांति बम व उनके पिता कांतिलाल सहित पूर्व आईजी के बेटे सतवीर ने गोली चलाई थी. इस पूरे मामले में फरियादी युनुस ने शिकायत खजराना पुलिस से की थी. पुलिस ने उस समय सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था.
फरियादी के खिलाफ ही पुलिस ने केस बना दिया
वहीं, युनुस के खिलाफ अक्षय कांति बम और उनके पिता की शिकायत पर लूट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. कोर्ट के समक्ष युनुस के खिलाफ किसी तरह के कोई साक्ष्य पुलिस पेश नहीं कर पाई, जिस कारण उसे लूट जैसे गंभीर मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. इसके बाद युनुस ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम के खिलाफ कोर्ट की शरण ली. कोर्ट में यूनुस के वकील ने जमीन हथियाने के साथ ही गोली चलाने के सबूत पेश किए. हालांकि पुलिस ने 307 जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया था.
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कोर्ट ने धारा 307 के तहत एफआईआर के दिए निर्देश
इसके बाद यूनुस की याचिका पर कोर्ट ने खजराना पुलिस को अक्षय कांति बम सहित अन्य लोगों के खिलाफ 307 जैसी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने अब 10 मई को आरोपी पिता पुत्र को हाजिर होने का आदेश सुनाया है. एडवोकेट मुकेश देवल ने बताया कि खजराना पुलिस ने उस समय गंभीर घटना का सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. कोर्ट ने सामान्य धाराओं में इजाफा करने के साथ ही दोनों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश भी दिए हैं.