इंदौर। महू क्षेत्र में कई प्राकृतिक व पर्यटन स्थल हैं, जहां बारिश के दौरान बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक नजारों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन कई बार इन पर्यटन स्थलों पर लापरवाही के कारण लोगों की जान पर बन आती है. ऐसे कई हादसे इन पर्यटन स्थलों पर हो चुके हैं. इसी को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने कई पर्यन स्थलों पर बैन लगा दिया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसके तहत विभिन्न पर्यटन स्थलों एकांत क्षेत्र में जन सामान्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.
हादसे रोकने के लिए इंदौर जिला प्रशासन का कदम
दरअसल, जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा और हादसों की रोकथाम के लिए इंदौर जिले के जोखिम भरे स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. इंदौर कलेक्टरर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा. इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में महू तहसील क्षेत्रों में स्थित तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ, मेहन्दी कुण्ड, जामन्या कुण्ड आदि पर्यटन स्थलों पर जोखिम भरे क्षेत्रों जन सामान्य के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.
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जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश
आदेश में कहा गया है कि संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद द्वारा तत्काल अपने क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र के इन स्थलों पर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगाएं. जहां आवश्यक हो, वहां सीमाएं भी निर्धारित की जाएं. संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी इस आदेश का पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. कोई व्यक्ति कलेक्टर द्वारा जारी उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का भी आदेश है.