शिमला: हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ज्यादा की आयु की महिलाओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अप्रैल माह से 1500 रुपए की मासिक पेंशन का तोहफा देने जा रही है. इसके लिए सरकार ने नियम और शर्तें तय कर दी हैं. इसके साथ ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म भी जारी कर दिए हैं. महिलाओं को मासिक पेंशन पाने के लिए तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा. गाइडलाइन के मुताबिक सरकार से नियमित आय प्राप्त न करने वाली महिलाओं को ही हर महीने 1500-1500 रुपए मिलेंगे. इसके लिए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है.
हिमाचल मूल की महिलाओं को मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म सत्यापित करेंगे. इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी. हालांकि अभी तक आवेदन करने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इसके लिए फॉर्म के तहत बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की जानकारी देने को कहा है. आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर, बीपीएल परिवार, जातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जानकारी भी देने को भी कहा गया है.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
सुखविंदर सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए नियम और शर्तें तय की हैं. इसके मुताबिक परिवार से केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह से सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, आशा वर्कर, मिड डे मील, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति व आयकरदाता के परिवार की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा.