लखनऊ: ट्रेन से सफर के दौरान कई बार यात्री ऐसा सामान भी अपने साथ लेकर यात्रा करने लगते हैं जिसकी अनुमति नहीं है. चेकिंग में पकड़े जाने पर यात्री को जुर्माना भरने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आजकल त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. छोटी सी गलती कहीं आपके लिए जुर्माने या फिर जेल की हवा खाने का सबब न बन जाए. चलिए आगे जानते हैं किन-किन चीजों को ट्रेनों में ले जाने पर प्रतिबंध है.
क्या-क्या नहीं ले जा सकते ट्रेनों मेंः ट्रेन से सफर के दौरान जिन आपत्तिजनक वस्तुओं को ले जाने की पूरी तरह से मनाही है उनमें विस्फोटक जिनमें पटाखे और बारूद शामिल हैं. खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं जिनमें केरोसिन ऑयल, डीजल और पेट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा गैस सिलेंडर को भी ट्रेन से सफर के दौरान यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते. तेजाब भी प्रतिबंधित है. अन्य ऐसे पदार्थ खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग में इस्तेमाल एसिड को भी यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. यह सभी सामान के रूप में बुक भी नहीं कराए जा सकते हैं.
- बदबूदार वस्तुएं जैसे गली खालें, चमड़ा
- पैकेट में ले जाने वाले तेल, ग्रीस, रोगन आदि जो आग के संपर्क में आ सकते हो
- सभी तरह की सूखी घास, पत्तियां और रद्दी कागज
- मरी हुई मुर्गियां, कछुए और शिकार
सिगरेट, माचिस और लाइटर
1. धार्मिक यात्रा में लखनऊ जंक्शन से ट्रेन में रखा गया था सिलेंडरः पिछले साल 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से चेन्नई धार्मिक यात्रा पर ट्रेन दक्षिण भारत की तरफ रवाना हुई थी. मदुरै यार्ड में ट्रेन के कोच में आग लग गई थी. आग लगने से 10 लोगों की कोच के अंदर ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हुए थे. खास बात ये है कि लखनऊ जंक्शन से ही ट्रेन में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर लोड हुआ था.
नियम तोड़ने पर है सजा क्या हैः ट्रेनों में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत तीन साल तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं. सिगरेट या बीड़ी पीते पाए जाने पर मौके पर ही यात्री से 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है.
स्टेशन पर निगरानी शुरूः लखनऊ जंक्शन पर आने वाले यात्रियों के सामान की आरपीएफ चेकिंग कर रही है. बाकायदा इसके लिए जवानों की लगेज स्कैनर के पास ड्यूटी लगाई गई है. वह हर सामान को स्कैनर से गुजरने के बाद ही यात्री के सुपुर्द कर रहे हैं जिससे कोई भी यात्री ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक अपने साथ स्टेशन के अंदर या फिर ट्रेन में न ले जा सके.
डीआरएम क्या बोलेः पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार का कहना है कि रेलवे की तरफ से बाकायदा नियम बना है कि यात्री सफर के दौरान अपने साथ कौन-कौन सा सामान नहीं ले जा सकते हैं. इनमें ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही विस्फोटक ले जाने की मनाही है. अगर ऐसा करते हैं तो फिर चेकिंग में पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है और जेल की सजा भी हो सकती है. त्योहारों पर स्टेशन पर और ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ रहती है खासकर, दीपावली के मौके पर लोग अपने साथ पटाखे भी ले जाते हैं वह ऐसा बिल्कुल भी न करें. इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. यात्रियों से अपील है कि अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक लेकर सफर न करें. स्टेशन पर या फिर ट्रेन में सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं करें.