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मरी मुर्गी-नारियल जैसी ये 22 चीजें ट्रेन में लेकर चले तो खाएंगे जेल की हवा, जानिए रेलवे के अजब-गजब नियम

INDIAN RAILWAYS PASSENGERS RULE: त्योहारों का सीजन और ट्रेनों में खचाखच भीड़, यात्रियों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पंहुचाने के लिए रेलवे विशेष सतर्कता बरत रहा है. ऐसे में जान लीजिए- किन चीजों को ट्रेनों में ले जाने पर जुर्माना या जेल हो सकती है.

indian railways bans carrying 22 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
ट्रेन में ले जाने पर किन-किन वस्तुओं पर बैन है. (pideo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 22, 2024, 12:10 PM IST

Updated : Oct 22, 2024, 12:57 PM IST

लखनऊ: ट्रेन से सफर के दौरान कई बार यात्री ऐसा सामान भी अपने साथ लेकर यात्रा करने लगते हैं जिसकी अनुमति नहीं है. चेकिंग में पकड़े जाने पर यात्री को जुर्माना भरने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आजकल त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. छोटी सी गलती कहीं आपके लिए जुर्माने या फिर जेल की हवा खाने का सबब न बन जाए. चलिए आगे जानते हैं किन-किन चीजों को ट्रेनों में ले जाने पर प्रतिबंध है.


क्या-क्या नहीं ले जा सकते ट्रेनों मेंः ट्रेन से सफर के दौरान जिन आपत्तिजनक वस्तुओं को ले जाने की पूरी तरह से मनाही है उनमें विस्फोटक जिनमें पटाखे और बारूद शामिल हैं. खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं जिनमें केरोसिन ऑयल, डीजल और पेट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा गैस सिलेंडर को भी ट्रेन से सफर के दौरान यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते. तेजाब भी प्रतिबंधित है. अन्य ऐसे पदार्थ खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग में इस्तेमाल एसिड को भी यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. यह सभी सामान के रूप में बुक भी नहीं कराए जा सकते हैं.

indian railways bans carrying 20 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेनों में कई चीजें ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. (photo credit: etv bharat)
डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर ले जा सकते ऑक्सीजन सिलेंडरः गौर करने वाली बात ये है कि ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाने की पूरी तरह से मनाही है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जा सकता है. डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ मरीज अपने साथ सभी श्रेणियों में सपोर्टिंग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं. सपोर्टिंग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोई अतिरिक्त शुल्क भी रेलवे की तरफ से वसूल नहीं किया जाता है. इसके अलावा खाली गैस सिलेंडर भी ब्रेकयान में बुक किया जा सकता है. कोई भी यात्री ट्रेन से सफर के दौरान 20 किलोग्राम घी अपने साथ ले जा सकता है.
क्या बोले रेलवे के अफसर. (Video credit: etv bharat)
इन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं
  • बदबूदार वस्तुएं जैसे गली खालें, चमड़ा
  • पैकेट में ले जाने वाले तेल, ग्रीस, रोगन आदि जो आग के संपर्क में आ सकते हो
  • सभी तरह की सूखी घास, पत्तियां और रद्दी कागज
  • मरी हुई मुर्गियां, कछुए और शिकार

सिगरेट, माचिस और लाइटर

indian railways bans carrying 20 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को किया जा रहा जागरूक. (photo credit: indian railways)
कुछ पुराने हादसे


1. धार्मिक यात्रा में लखनऊ जंक्शन से ट्रेन में रखा गया था सिलेंडरः पिछले साल 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से चेन्नई धार्मिक यात्रा पर ट्रेन दक्षिण भारत की तरफ रवाना हुई थी. मदुरै यार्ड में ट्रेन के कोच में आग लग गई थी. आग लगने से 10 लोगों की कोच के अंदर ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हुए थे. खास बात ये है कि लखनऊ जंक्शन से ही ट्रेन में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर लोड हुआ था.

indian railways bans carrying 20 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
स्टेशनों पर ऐसे होती है सामानों की चेकिंग. (photo credit: etv bharat)
2. बैग में रखे थे पटाखे, अचानक लगे थे दगनेः साल 2020 में सूरत रेलवे स्टेशन पर बैग में रखे पटाखे अचानक दगने लगे थे, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी. आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची थी और घटना को नियंत्रित किया था. जांच में पता चला था कि एक यात्री परिवार के साथ जयपुर जा रहा था. बैग में ही रखे पटाखे अचानक फटने लगे. यह ट्रेन मुंबई जयपुर एक्सप्रेस थी. इस घटना के बाद आरपीएफ ने यात्री नंदकिशोर को गिरफ्तार कर लिया था.
नियम तोड़ने पर है सजा क्या हैः
ट्रेनों में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत तीन साल तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं. सिगरेट या बीड़ी पीते पाए जाने पर मौके पर ही यात्री से 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है.

स्टेशन पर निगरानी शुरूः
लखनऊ जंक्शन पर आने वाले यात्रियों के सामान की आरपीएफ चेकिंग कर रही है. बाकायदा इसके लिए जवानों की लगेज स्कैनर के पास ड्यूटी लगाई गई है. वह हर सामान को स्कैनर से गुजरने के बाद ही यात्री के सुपुर्द कर रहे हैं जिससे कोई भी यात्री ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक अपने साथ स्टेशन के अंदर या फिर ट्रेन में न ले जा सके.

डीआरएम क्या बोलेः
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार का कहना है कि रेलवे की तरफ से बाकायदा नियम बना है कि यात्री सफर के दौरान अपने साथ कौन-कौन सा सामान नहीं ले जा सकते हैं. इनमें ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही विस्फोटक ले जाने की मनाही है. अगर ऐसा करते हैं तो फिर चेकिंग में पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है और जेल की सजा भी हो सकती है. त्योहारों पर स्टेशन पर और ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ रहती है खासकर, दीपावली के मौके पर लोग अपने साथ पटाखे भी ले जाते हैं वह ऐसा बिल्कुल भी न करें. इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. यात्रियों से अपील है कि अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक लेकर सफर न करें. स्टेशन पर या फिर ट्रेन में सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं करें.

ये भी पढ़ेंः बिजली विभाग के 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत; शिकायतों का निपटारा नहीं होने पर मिलेगा मुआवजा, OTP अब जरूरी

ये भी पढ़ेंः यूपी के कुशीनगर में पुजारियों का तय की सैलरी, बैंक खाते में आने से पहले योगी सरकार ने बैठा दी जांच

लखनऊ: ट्रेन से सफर के दौरान कई बार यात्री ऐसा सामान भी अपने साथ लेकर यात्रा करने लगते हैं जिसकी अनुमति नहीं है. चेकिंग में पकड़े जाने पर यात्री को जुर्माना भरने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आजकल त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. छोटी सी गलती कहीं आपके लिए जुर्माने या फिर जेल की हवा खाने का सबब न बन जाए. चलिए आगे जानते हैं किन-किन चीजों को ट्रेनों में ले जाने पर प्रतिबंध है.


क्या-क्या नहीं ले जा सकते ट्रेनों मेंः ट्रेन से सफर के दौरान जिन आपत्तिजनक वस्तुओं को ले जाने की पूरी तरह से मनाही है उनमें विस्फोटक जिनमें पटाखे और बारूद शामिल हैं. खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं जिनमें केरोसिन ऑयल, डीजल और पेट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा गैस सिलेंडर को भी ट्रेन से सफर के दौरान यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते. तेजाब भी प्रतिबंधित है. अन्य ऐसे पदार्थ खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग में इस्तेमाल एसिड को भी यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. यह सभी सामान के रूप में बुक भी नहीं कराए जा सकते हैं.

indian railways bans carrying 20 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
भारतीय रेलवे की ओर से ट्रेनों में कई चीजें ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. (photo credit: etv bharat)
डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर ले जा सकते ऑक्सीजन सिलेंडरः गौर करने वाली बात ये है कि ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाने की पूरी तरह से मनाही है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जा सकता है. डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ मरीज अपने साथ सभी श्रेणियों में सपोर्टिंग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं. सपोर्टिंग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलेंडर पर कोई अतिरिक्त शुल्क भी रेलवे की तरफ से वसूल नहीं किया जाता है. इसके अलावा खाली गैस सिलेंडर भी ब्रेकयान में बुक किया जा सकता है. कोई भी यात्री ट्रेन से सफर के दौरान 20 किलोग्राम घी अपने साथ ले जा सकता है.
क्या बोले रेलवे के अफसर. (Video credit: etv bharat)
इन वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं
  • बदबूदार वस्तुएं जैसे गली खालें, चमड़ा
  • पैकेट में ले जाने वाले तेल, ग्रीस, रोगन आदि जो आग के संपर्क में आ सकते हो
  • सभी तरह की सूखी घास, पत्तियां और रद्दी कागज
  • मरी हुई मुर्गियां, कछुए और शिकार

सिगरेट, माचिस और लाइटर

indian railways bans carrying 20 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को किया जा रहा जागरूक. (photo credit: indian railways)
कुछ पुराने हादसे


1. धार्मिक यात्रा में लखनऊ जंक्शन से ट्रेन में रखा गया था सिलेंडरः पिछले साल 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से चेन्नई धार्मिक यात्रा पर ट्रेन दक्षिण भारत की तरफ रवाना हुई थी. मदुरै यार्ड में ट्रेन के कोच में आग लग गई थी. आग लगने से 10 लोगों की कोच के अंदर ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हुए थे. खास बात ये है कि लखनऊ जंक्शन से ही ट्रेन में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर लोड हुआ था.

indian railways bans carrying 20 items firecrackers cylinders kerosene oil diesel petrol in trains 3 years jail
स्टेशनों पर ऐसे होती है सामानों की चेकिंग. (photo credit: etv bharat)
2. बैग में रखे थे पटाखे, अचानक लगे थे दगनेः साल 2020 में सूरत रेलवे स्टेशन पर बैग में रखे पटाखे अचानक दगने लगे थे, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी. आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची थी और घटना को नियंत्रित किया था. जांच में पता चला था कि एक यात्री परिवार के साथ जयपुर जा रहा था. बैग में ही रखे पटाखे अचानक फटने लगे. यह ट्रेन मुंबई जयपुर एक्सप्रेस थी. इस घटना के बाद आरपीएफ ने यात्री नंदकिशोर को गिरफ्तार कर लिया था.
नियम तोड़ने पर है सजा क्या हैः
ट्रेनों में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है. जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत तीन साल तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं. सिगरेट या बीड़ी पीते पाए जाने पर मौके पर ही यात्री से 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाता है.

स्टेशन पर निगरानी शुरूः
लखनऊ जंक्शन पर आने वाले यात्रियों के सामान की आरपीएफ चेकिंग कर रही है. बाकायदा इसके लिए जवानों की लगेज स्कैनर के पास ड्यूटी लगाई गई है. वह हर सामान को स्कैनर से गुजरने के बाद ही यात्री के सुपुर्द कर रहे हैं जिससे कोई भी यात्री ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक अपने साथ स्टेशन के अंदर या फिर ट्रेन में न ले जा सके.

डीआरएम क्या बोलेः
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार का कहना है कि रेलवे की तरफ से बाकायदा नियम बना है कि यात्री सफर के दौरान अपने साथ कौन-कौन सा सामान नहीं ले जा सकते हैं. इनमें ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही विस्फोटक ले जाने की मनाही है. अगर ऐसा करते हैं तो फिर चेकिंग में पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है और जेल की सजा भी हो सकती है. त्योहारों पर स्टेशन पर और ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ रहती है खासकर, दीपावली के मौके पर लोग अपने साथ पटाखे भी ले जाते हैं वह ऐसा बिल्कुल भी न करें. इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. यात्रियों से अपील है कि अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक लेकर सफर न करें. स्टेशन पर या फिर ट्रेन में सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं करें.

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Last Updated : Oct 22, 2024, 12:57 PM IST
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