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कूड़ा निस्तारण में लापरवाही कर रहे हैं मसूरी के होटल-रेस्टोरेंट और स्कूल, नगर पालिका करेगी कार्रवाई - Mussoorie garbage disposal - MUSSOORIE GARBAGE DISPOSAL

Mussoorie Municipality is strict about garbage disposal मसूरी में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग नहीं करने और 100 किलो से ज्यादा कूड़ा जेनरेट करने वाले स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट की लापरवाही की शिकायत मिल रही है. नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने चेतावनी दी है कि इन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Mussoorie Municipality
मसूरी नगर पालिका समाचार (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jun 7, 2024, 2:20 PM IST

मसूरी: नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में मसूरी के बडे होटल, रेस्टारेंट और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की गई. बैठक में 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले व्यवसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है.

इन प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कूड़े का अलग-अलग सेग्रेगेशन करना अनिवार्य होगा. अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि मसूरी में बड़े होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट 100 किलो से ज्यादा कूड़ा रोज जनरेट करते हैं. ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत इनको अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है. परंतु स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा कूड़े के निस्तारण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है.

उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा एमआरएफ सेंटर को शुरू कर दिया गया है. जिसको लेकर कूड़ा निस्तारण को लेकर काम कर रही कार्यदाई संस्था को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग चाहिये. परन्तु होटल, रेस्टोरेंट और स्कूलों द्वारा कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा है. वह मिक्स कूड़ा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये यूजर चार्ज लिया जाता है. परंतु कई प्रतिष्ठानों द्वारा यूजर चार्ज भी समय से नहीं दिया जा रहा है. जिन पर पैनल्टी लगाये जाने की कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 100 किलो से ज्यादा कूड़ा जनरेट करने वाले सभी संस्थानों को अपने कूड़े का निस्तारण करने के लिये सेल्फ कंपोस्ट प्लांट स्थापित करना आवश्यक है. अगर प्रतिष्ठानों द्वारा गीला और सूखा कूड़ा अलग करके नहीं दिया गया, तो नगर पालिका मसूरी द्वारा कूड़ा ले जाना बंद कर दिया जायेगा. कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी प्रतिष्ठानों की होगी.
ये भी पढ़ें: पहाड़ों की रानी मसूरी में कूड़े का अंबार, बदबू से लोग बेहाल

मसूरी: नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में मसूरी के बडे होटल, रेस्टारेंट और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की गई. बैठक में 100 किलोग्राम से अधिक कूड़ा उत्पादित करने वाले व्यवसायिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है.

इन प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में गीले और सूखे कूड़े का अलग-अलग सेग्रेगेशन करना अनिवार्य होगा. अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि मसूरी में बड़े होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट 100 किलो से ज्यादा कूड़ा रोज जनरेट करते हैं. ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के अंतर्गत इनको अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करना होता है. परंतु स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा कूड़े के निस्तारण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है.

उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा एमआरएफ सेंटर को शुरू कर दिया गया है. जिसको लेकर कूड़ा निस्तारण को लेकर काम कर रही कार्यदाई संस्था को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग चाहिये. परन्तु होटल, रेस्टोरेंट और स्कूलों द्वारा कूड़े का सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा है. वह मिक्स कूड़ा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये यूजर चार्ज लिया जाता है. परंतु कई प्रतिष्ठानों द्वारा यूजर चार्ज भी समय से नहीं दिया जा रहा है. जिन पर पैनल्टी लगाये जाने की कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत 100 किलो से ज्यादा कूड़ा जनरेट करने वाले सभी संस्थानों को अपने कूड़े का निस्तारण करने के लिये सेल्फ कंपोस्ट प्लांट स्थापित करना आवश्यक है. अगर प्रतिष्ठानों द्वारा गीला और सूखा कूड़ा अलग करके नहीं दिया गया, तो नगर पालिका मसूरी द्वारा कूड़ा ले जाना बंद कर दिया जायेगा. कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी प्रतिष्ठानों की होगी.
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