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ऐसा प्रावधान करने वाला हिमाचल बना देश का पहला राज्य, अवैध और नकली शराब पकड़े जाने पर संपत्ति होगी जब्त - Himachal Action on illegal liquor

हिमाचल प्रदेश अवैध और नकली शराब पकड़े जाने पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन इसे और प्रभावशाली बनाया. ताकि प्रदेश में नकली और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके. पढ़िए पूरी खबर...

हिमाचल आबकारी नीति
हिमाचल आबकारी नीति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 14, 2024, 7:39 PM IST

शिमला: अवैध और नकली शराब पकड़े जाने पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है. हाल ही में हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है. इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रवधान नहीं था. हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है".

छह महीने जेल का भी प्रावधान: सीएम सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इन अपराधों को अब संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है. नए प्रावधान अवैध शराब के धंधे जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होंगे. संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने में वृद्धि और सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है. नाबालिगों को शराब बेचना और उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है. इसके समाधान के लिए नए कानून में अब अपराधियों को दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है. अपराधियों को छह माह जेल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है. इन प्रावधानों कोे प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए प्रवर्तन एजेसियों को सशक्त किया जा रहा है. इस तरह के मामलों के जल्द निस्तारण के लिए आबकारी पुलिस फोर्स के गठन का भी प्रावधान किया गया है.

नकली शराब पीने से 8 लोगों की गई थी जान: सीएम सुक्खू ने कहा साल 2022 में मंडी में नकली शराब पीने से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नकली शराब के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूरी सख्ती बरती जाएगी. ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो. प्रदेश सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और इस्तेमाल से निपटने के लिए भी कई कदम उठा रही है. राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की गतिविधियों से निपटना होगा.

ये भी पढ़ें: "हिमाचल में कांग्रेस ने हर वर्ग को झूठ की घुट्टी पिलाई, वहां अब कर्मचारियों को सैलरी के लिए करनी पड़ रही हड़ताल"

शिमला: अवैध और नकली शराब पकड़े जाने पर संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है. हाल ही में हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है. इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रवधान नहीं था. हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है".

छह महीने जेल का भी प्रावधान: सीएम सुक्खू ने कहा कि इसके अलावा, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इन अपराधों को अब संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया है. नए प्रावधान अवैध शराब के धंधे जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होंगे. संशोधनों में अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने में वृद्धि और सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है. नाबालिगों को शराब बेचना और उनका इस्तेमाल करना बहुत गंभीर मसला है. इसके समाधान के लिए नए कानून में अब अपराधियों को दंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है. अपराधियों को छह माह जेल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है. इन प्रावधानों कोे प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए प्रवर्तन एजेसियों को सशक्त किया जा रहा है. इस तरह के मामलों के जल्द निस्तारण के लिए आबकारी पुलिस फोर्स के गठन का भी प्रावधान किया गया है.

नकली शराब पीने से 8 लोगों की गई थी जान: सीएम सुक्खू ने कहा साल 2022 में मंडी में नकली शराब पीने से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नकली शराब के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूरी सख्ती बरती जाएगी. ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो. प्रदेश सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और इस्तेमाल से निपटने के लिए भी कई कदम उठा रही है. राज्य सरकार 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस तरह की गतिविधियों से निपटना होगा.

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