सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने हिमाचल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग ने करीब 34 साल पुराना कब्जा छुड़वाया है. मामला जिला सिरमौर के वन मंडल नाहन के तहत आने वाली कोलर रेंज का है. यहां वन विभाग की टीम ने अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए कार्रवाई की. वन विभाग की टीम ने जहां कोर्ट के आदेशों को मौके पर चस्पा किया, तो वहीं, अवैध कब्जे के तहत बनाए गए मकान पर भी ताले जड़े.
मकान पर जड़े 6 ताले
ये अवैध कब्जा नाहन वन मंडल के तहत रिजर्व फॉरेस्ट डरडांवाला के कंपार्टमेंट-1 में किया गया था. वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5.3 बीघा जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाकर अपने कब्जे में ले लिया है. इसके साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पुलिस को साथ लेकर पहुंची थी. जहां विभाग ने अवैध कब्जा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मकान पर तालाबंदी की. वन विभाग ने कुल 6 ताले मकान पर जड़े.
3 जनवरी को किया नोटिस जारी
वन विभाग की कोलर रेंज के आरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए वन विभाग ने कई नोटिस दिए थे, लेकिन अवैध कब्जाधारी ने पहले जिला अदालत में याचिका दायर की और उसके बाद ये मामला हिमाचल हाईकोर्ट में पहुंचा. हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को मामले पर फैसला सुनाया. जिसके बाद 18 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वन विभाग के नायब तहसीलदार माजरा ने मौके पर जाकर निशानदेही ली थी. इसके बाद अवैध कब्जाधारी ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया. 1 महीने बाद 19 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया. इस पर वन विभाग ने 3 जनवरी 2025 तक कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया.
4 जनवरी को छुड़वाया अवैध कब्जा
इसके बाद शनिवार 4 जनवरी को वन विभाग रेंज के आरओ वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की मौके पर पहुंची. इस दौरान उनके साथ पुलिस बल भी तैनात रहा. जिसके बाद टीम ने कब्जाधारी से अवैध कब्जा छुड़वा दिया. मौके पर वन विभाग की टीम ने कब्जाधारी के मकान पर ताले जड़ दिए. इस कार्रवाई के दौरान बीओ सुरेंद्र, नरेंद्र, सुनील दत्त, गोपाल, फॉरेस्ट गार्ड नायब सिंह और शुभम मौजूद रहे.
21 जनवरी को गिराया जाएगा अवैध कब्जा
वन विभाग की कोलर रेंज के आरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया, "इस अवैध कब्जे पर बने मकान को 21 जनवरी को गिराकर नष्ट कर दिया जाएगा. इस अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए वन विभाग ने प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है."
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