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हिमाचल हाईकोर्ट ने सुना सीपीएस का पक्ष, कल भी जारी रहेगी सुनवाई - Himachal CPS Appointment case

Himachal CPS Appointment Case: हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है. आज हाईकोर्ट ने मामले में कुछ सीपीएस का पक्ष सुना. मामले में हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई होगी. पढ़िए पूरी खबर...

Himachal CPS
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 23, 2024, 7:50 PM IST

शिमला: राज्य सरकार में छह सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले में मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई दूसरे दिन भी जारी रही. मंगलवार को कुछ सीपीएस ने अपना पक्ष रखा. अदालत इस मामले में कल यानी बुधवार को भी सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद से इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी.

सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. जबकि मंगलवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के बाद मामले को आगामी बहस के लिए 24 अप्रैल को रखा गया है. उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई डे टु डे आधार पर पूरी होगी. कोर्ट ने इस मामले में सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है.

अब उनके सीपीएस बने रहने से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है. कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं. सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कोई भी सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे है.

गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें: सीपीएस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, तीन दिन तक चलेगी हियरिंग

शिमला: राज्य सरकार में छह सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले में मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई दूसरे दिन भी जारी रही. मंगलवार को कुछ सीपीएस ने अपना पक्ष रखा. अदालत इस मामले में कल यानी बुधवार को भी सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोपहर बाद से इन मामलों पर सुनवाई शुरू हुई थी.

सोमवार को प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी. जबकि मंगलवार को कुछ सीपीएस की ओर से बहस सुनने के बाद मामले को आगामी बहस के लिए 24 अप्रैल को रखा गया है. उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया था कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई डे टु डे आधार पर पूरी होगी. कोर्ट ने इस मामले में सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है.

अब उनके सीपीएस बने रहने से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है. कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं. सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कोई भी सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे है.

गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.

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