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MRP से अधिक दाम वसूलने पर शराब विक्रेताओं को लगा लाखों का जुर्माना, सरकार ने पेश किए आंकड़े - liquor overcharging fine - LIQUOR OVERCHARGING FINE

liquor overcharging fine: सरकार की ओर से शराब के अधिक दाम वसूलने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. ओवरचार्जिंग करने वाले शराब कारोबारियों द्वारा लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश ने इस साल भी अब तक 15 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल लिया है. इसकी जानकारी सरकार ने अनुपूरक सवाल के जवाब में दी है.

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कॉन्सेप्ट इमेज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 29, 2024, 4:40 PM IST

Updated : Aug 29, 2024, 5:10 PM IST

शिमला: इन दिनों सोशल मीडिया पर शराब के अधिक दाम वसूल करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. वीडियो में शराब के अधिक दाम ग्राहकों से वसूलने के आरोप लगे थे. ये सवाल विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूजा. विपक्ष ने इसे लेकर सरकार से सवाल किया था.

सदन में अनुपूरक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि शराब पर ओवरचार्जिंग के लिए सख्त प्रावधान किया गया है. इससे निपटने के लिए 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना है. पहले यह 5 हजार से लेकर 25 हजार तक था. सरकार ने ओवर चार्जिंग करने पर 2022-2023 में शराब विक्रेताओं पर ₹ 15,12,000 का जुर्माना लगाया है. 2023-2024 में ₹ 17, 5000, 2024 में अगस्त महीने तक ₹ 15,21,000 जुर्माना लगाया जा चुका है.

सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े
सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े (ETV BHARAT)

सरकार ने तय किया है इतना लाभांश

शराब की विक्री के दौरान ओवरचार्जिंग को लेकर प्रदेशभर से शिकायतें आ रहीं थी. इसको लेकर समय-समय पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई है. बता दें कि आबकारी नीति के तहत बॉटल्ड इन ओरिजिन (सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर) पर 10 प्रतिशत लाभांश और भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है. देसी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश, देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है.

सरकार ने जारी किए हैं दूरभाष नंबर

न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नम्बर भी जारी किए हैं. इस संबंध में शिकायतकर्ता कांगड़ा जोन में दूरभाष नम्बरः 01894230186, मण्डी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 सम्पर्क कर सकते हैं. विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताहभर 24 घंटे कार्यशील रहता है और सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टोल फ्री नम्बर 18001808063, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 और व्हाट्स-एप नम्बर 94183-31426 पर जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इन खिलाड़ियों ने खेल के मैदान में गाड़े झंडे, इस क्रिकेटर के नाम हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

शिमला: इन दिनों सोशल मीडिया पर शराब के अधिक दाम वसूल करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. वीडियो में शराब के अधिक दाम ग्राहकों से वसूलने के आरोप लगे थे. ये सवाल विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूजा. विपक्ष ने इसे लेकर सरकार से सवाल किया था.

सदन में अनुपूरक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि शराब पर ओवरचार्जिंग के लिए सख्त प्रावधान किया गया है. इससे निपटने के लिए 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना है. पहले यह 5 हजार से लेकर 25 हजार तक था. सरकार ने ओवर चार्जिंग करने पर 2022-2023 में शराब विक्रेताओं पर ₹ 15,12,000 का जुर्माना लगाया है. 2023-2024 में ₹ 17, 5000, 2024 में अगस्त महीने तक ₹ 15,21,000 जुर्माना लगाया जा चुका है.

सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े
सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े (ETV BHARAT)

सरकार ने तय किया है इतना लाभांश

शराब की विक्री के दौरान ओवरचार्जिंग को लेकर प्रदेशभर से शिकायतें आ रहीं थी. इसको लेकर समय-समय पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की गई है. बता दें कि आबकारी नीति के तहत बॉटल्ड इन ओरिजिन (सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर/बायो वाइन, साइडर) पर 10 प्रतिशत लाभांश और भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है. देसी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश, देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है.

सरकार ने जारी किए हैं दूरभाष नंबर

न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नम्बर भी जारी किए हैं. इस संबंध में शिकायतकर्ता कांगड़ा जोन में दूरभाष नम्बरः 01894230186, मण्डी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 सम्पर्क कर सकते हैं. विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताहभर 24 घंटे कार्यशील रहता है और सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टोल फ्री नम्बर 18001808063, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 और व्हाट्स-एप नम्बर 94183-31426 पर जानकारी साझा कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके.

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Last Updated : Aug 29, 2024, 5:10 PM IST
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