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हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल समेत इन 9 बीजेपी नेताओं को भेजा समन, जानें वजह - High court summons BJP leaders

High court summons: हाईकोर्ट ने मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भाजपा के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी किया है. भाजपा नेताओं को 4 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

HP High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jul 22, 2024, 8:37 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भाजपा के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका में उपरोक्त आदेश पारित किए हैं.

गौरतलब है कि 24 दिसंबर 2016 को भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था. इस आरोप पत्र में मौजूदा बागवानी मंत्री और तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे.

इसे लेकर जगत सिंह नेगी ने भाजपा के 10 नेताओं के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल करवाई थी. तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में समन जारी किया था.

इस मामले में बाकी बचे भाजपा के शीर्ष नेताओं को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका में भाजपा के शीर्ष नेताओं को हाई कोर्ट ने समन जारी किए हैं. जिन नेताओं को ये समन जारी हुए हैं उनमें भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर शामिल हैं. इनके अतिरिक्त राजीव बिंदल, ठाकुर महेंद्र सिंह, विपिन सिंह परमार, सुरेश भारद्वाज, सतपाल सिंह सत्ती, रविंद्र रवि और रणधीर शर्मा के नाम शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: नेताओं की नर्सरी HP यूनिवर्सिटी: CM से लेकर मंत्री तक बने यहां के छात्र, एक बना इस देश का राष्ट्रपति

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भाजपा के 9 वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका में उपरोक्त आदेश पारित किए हैं.

गौरतलब है कि 24 दिसंबर 2016 को भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था. इस आरोप पत्र में मौजूदा बागवानी मंत्री और तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे.

इसे लेकर जगत सिंह नेगी ने भाजपा के 10 नेताओं के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल करवाई थी. तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में समन जारी किया था.

इस मामले में बाकी बचे भाजपा के शीर्ष नेताओं को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस याचिका में भाजपा के शीर्ष नेताओं को हाई कोर्ट ने समन जारी किए हैं. जिन नेताओं को ये समन जारी हुए हैं उनमें भाजपा के दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर शामिल हैं. इनके अतिरिक्त राजीव बिंदल, ठाकुर महेंद्र सिंह, विपिन सिंह परमार, सुरेश भारद्वाज, सतपाल सिंह सत्ती, रविंद्र रवि और रणधीर शर्मा के नाम शामिल हैं.

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