नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी से कहा है कि वो निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई स्थगित रखें. गुरुवार को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है इसलिए विशेषाधिकार समिति को कार्रवाई जारी नहीं रखनी चाहिए. मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कोर्ट को बताया कि 21 फरवरी को विधानसभा के स्पीकर से मिले थे. आज एक बजे तक विशेषाधिकार समिति को जवाब देने को कहा गया है. उसके बाद ढाई बजे से विशेषाधिकार समिति आगे की कार्यवाही शुरू कर देगी. इस पर कोर्ट ने विधानसभा की ओर से पेश वकील से कहा कि अब जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है तो विशेषाधिकार समिति को आगे की कार्यवाही रोक देनी चाहिए.
मेहता ने कहा कि जिन विधायकों को निलंबित किया गया है उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है. इससे पहले कोर्ट ने सभी निलंबित विधायकों को 21 फरवरी को स्पीकर से मिलने का आदेश दिया था. विधायकों की ओर से कहा गया था कि सबने उप-राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है.
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क्या है मामला जानिएः 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सात बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया था. जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया, उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं.
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