सीतापुर: रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. न्यायमूर्ति राजेश चौधरी ने सांसद की अंतरिम जमानत याचिका की खारिज कर दी है. सीतापुर की एमपी एमएलए कोर्ट से पहले ही सांसद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. इसके बाद कांग्रेस सांसद ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन यहां भी निराशा हाथ लगी. न्यायालय के आदेश पर सांसद के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है. सीतापुर कोर्ट में हाजिर होने के लिए सांसद को दो सप्ताह का समय दिया गया है.
बता दें कि पुलिस ने 17 जनवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र के बट्सगंज निवासी एक महिला की शिकायत पर सांसद राठौर के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सांसद फरार चल रहे हैं. बचाव पक्ष की ओर से 20 जनवरी को अधिवक्ता अरविंद मसलदान और दिनेश त्रिपाठी ने जिला जज कोर्ट में अंतरिम संरक्षण और जमानत याचिका दाखिल की थी, जो खारिज हो चुकी है.
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनकी मुलाकात 2020 में तत्कालीन भाजपा विधायक राकेश राठौर से हुई थी. इसके बाद राजनीतिक कद बढ़ाने का वादा करते हुए राकेश राठौर की उससे नजदीकियां बढ़ने लगीं. इतना ही नहीं उसे तैलिक महासंघ सीतापुर का महिला जिलाध्यक्ष भी बनवा दिया. इसके बाद राकेश राठौर ने मार्च 2020 में महिला को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया. आरोप है कि विरोध करने पर पीड़िता को जान माल की धमकी भी दी. इसके बाद पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक शोषण करते रहे. सांसद बनने के बाद राकेश राठौर महिला को बदनाम करने की धमकी देकर प्रताड़ित करने लगे हैं. जिससे परेशान होकर महिला ने एसपी सीतापुर चक्रेश मिश्रा को लिखित तहरीर देकर साक्ष्य भी उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी.