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IAS डॉ. दिनेश चंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, भ्रष्टाचार के मामले का निस्तारण नहीं करने का आरोप - IAS Dinesh Chandra - IAS DINESH CHANDRA

सहारनपुर के डीएम रहे IAS डॉ. दिनेश चंद्र के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया है. आरोप है कि भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं की थी.

सहारनपुर के पूर्व डीएम डॉ. दिनेश चंद्र.
सहारनपुर के पूर्व डीएम डॉ. दिनेश चंद्र. (Photo Credit; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 27, 2024, 7:41 PM IST

सहारनपुर: दो दिन पहले तबादला हो चुके जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट ने वारंट जारी करने को कहा है. हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आस्था श्रीवास्तव ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं. आरोप है कि निवर्तमान जिलाधकारी ने ग्राम पंचायत पांजूवाला में भ्रष्टाचार की शिकायत का निस्तारण नहीं किया था.


जानकारी के मुताबिक, पिछले साल ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजुवाला में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था. इस मामले में ग्रामीण लाडीराम ने ग्राम प्रधान और उनके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी. जिलाधिकारी और प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई न होने पर लाडीराम ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के साथ अवमानना नोटिस भी भेजा गया था. इसके बावजूद सुनवाई के समय डॉ. दिनेश चंद्र ही अदालत में पेश हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचा. यही वजह है कि अब अदालत ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये हैं. अदालत ने 16 अगस्त को सीजेएम को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र को अदालत पेश कराने के आदेश दिए हैं. अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आस्था श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोतवाली सदर बाजार पुलिस को जिलाधिकारी के जमानती वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं. बता दें कि मंगलवार की शाम को ही जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र का सहारनपुर से ट्रांसफर हो चुका है.

सहारनपुर: दो दिन पहले तबादला हो चुके जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट ने वारंट जारी करने को कहा है. हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आस्था श्रीवास्तव ने कोतवाली सदर बाजार पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं. आरोप है कि निवर्तमान जिलाधकारी ने ग्राम पंचायत पांजूवाला में भ्रष्टाचार की शिकायत का निस्तारण नहीं किया था.


जानकारी के मुताबिक, पिछले साल ग्राम पंचायत मिरगपुर पांजुवाला में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था. इस मामले में ग्रामीण लाडीराम ने ग्राम प्रधान और उनके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी. जिलाधिकारी और प्रशासन की ओर से किसी तरह की कार्रवाई न होने पर लाडीराम ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के साथ अवमानना नोटिस भी भेजा गया था. इसके बावजूद सुनवाई के समय डॉ. दिनेश चंद्र ही अदालत में पेश हुए और ना ही उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचा. यही वजह है कि अब अदालत ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के खिलाफ जमानती वारंट जारी किये हैं. अदालत ने 16 अगस्त को सीजेएम को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र को अदालत पेश कराने के आदेश दिए हैं. अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आस्था श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कोतवाली सदर बाजार पुलिस को जिलाधिकारी के जमानती वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं. बता दें कि मंगलवार की शाम को ही जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र का सहारनपुर से ट्रांसफर हो चुका है.

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