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नैनीताल में ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट सख्त, 4 सप्ताह में प्लान पेश करने के दिए आदेश - Traffic jam problem in Nainital

Nainital Traffic Plan पर्यटक सीजन में नैनीताल में वाहनों का भारी दबाव होता है. जिस कारण नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है. ऐसे में स्थानीय लोगों और सैलानियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान होना पड़ता है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 2, 2024, 5:44 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर में लगने वाले जाम से होने वाली समस्या को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निराकरण के लिए 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बीते माह कोर्ट के आदेश पर नैनीताल के लिए बनाया गए वन वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया जो असंभव था. रूट डायवर्जन के दौरान जहां स्थानीय व व्यापारियों को हल्द्वानी जाने के लिए एक से डेढ़ घंटे लगता है, उन्हें कालाढूंगी से भेजने पर ढाई से तीन घंटे तक का समय लगा. जिसकी वजह से प्रशासन, पुलिस सहित स्थानीय लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा.
पढ़ें-अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, पुलिस ई-चालान से कर रही वसूली

नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर प्रार्थना पर खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थनापत्र में कहा गया कि नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान आए दिन लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.शहर के अंदरूनी मार्गों में जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय में अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा था कि नगर के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाए. उसका ट्रायल करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि जिलाधिकारी व एसएसपी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. जिसके बाद आज दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर में लगने वाले जाम से होने वाली समस्या को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निराकरण के लिए 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. वहीं मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बीते माह कोर्ट के आदेश पर नैनीताल के लिए बनाया गए वन वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया जो असंभव था. रूट डायवर्जन के दौरान जहां स्थानीय व व्यापारियों को हल्द्वानी जाने के लिए एक से डेढ़ घंटे लगता है, उन्हें कालाढूंगी से भेजने पर ढाई से तीन घंटे तक का समय लगा. जिसकी वजह से प्रशासन, पुलिस सहित स्थानीय लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा.
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नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर प्रार्थना पर खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रार्थनापत्र में कहा गया कि नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान आए दिन लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.शहर के अंदरूनी मार्गों में जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय में अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा था कि नगर के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाए. उसका ट्रायल करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि जिलाधिकारी व एसएसपी भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. जिसके बाद आज दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए.

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