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क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं ? दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से पूछा सवाल - Arvind Kejriwal Bail Plea - ARVIND KEJRIWAL BAIL PLEA

अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन दलीलें रखने के लिए एएसजी एसवी राजू दूसरे मामले में व्यस्त थे, जिसके कारण सुनवाई टाल दी.

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अरविंद केजरीवाल (file photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 7, 2024, 9:15 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले पर दलीलें रखने के लिए एएसजी एसवी राजू दूसरे मामले में व्यस्त हैं.

इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आपने अपनी सुविधा के मुताबिक आज की तारीख मांगी थी, अब फिर आप आज सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं. एएसजी हमेशा किसी न किसी मामले में व्यस्त रहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं.

बता दें कि केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. केजरीवाल की ओर कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था.

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है.

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है.

ये भी पढ़ें: CM केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को सही बताया

ये भी पढ़ें: तिहाड़ जेल के बाहर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने इस मामले पर 5 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले पर दलीलें रखने के लिए एएसजी एसवी राजू दूसरे मामले में व्यस्त हैं.

इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आपने अपनी सुविधा के मुताबिक आज की तारीख मांगी थी, अब फिर आप आज सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं. एएसजी हमेशा किसी न किसी मामले में व्यस्त रहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं.

बता दें कि केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. केजरीवाल की ओर कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था.

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे में उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है.

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है.

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