नई दिल्ली: राजधानी में राऊज एवेन्यू कोर्ट शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल छठी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 14 मई को सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने के. कविता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 और 44(1) के तहत आरोपी बनाया है.
ईडी ने इस छठी पूरक चार्जशीट के साथ ही अब तक कुल सात चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के. कविता शामिल हैं. ईडी के मुताबिक इस मामले में साउथ ग्रुप ने सौ करोड़ रुपये की रिश्वत दी, जिसमें से 45 करोड़ रुपये, आम आदमी पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए इस्तेमाल किया गया. ईडी के मुताबिक, के. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं.
यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल रिज इलाके में पेड़ों को काटने पर लगाई रोक, डंप किए गए कचरे को हटाने का दिया आदेश
ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं. इसके बाद छापेमारी कर उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था. ईडी के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ के. कविता को पहुंचता था. वहीं सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थीं. सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त, 2022 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद 22 अगस्त, 2022 को ईडी ने केस दर्ज किया था.
यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में किताबों के वितरण में देरी पर केजरीवाल सरकार से सवाल किया