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उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले पर HC में अब 26 जून को होगी सुनवाई - Hearing postponed in Patna HC - HEARING POSTPONED IN PATNA HC

Patna High Court: पटना उच्च न्यायालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में अब 26 जून को होगी सुनवाई. इससे पहले सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने अकाउंटेंट जनरल से पूरा ब्यौरा मांगा है. ये राशि लगभग 71 हजार करोड़ रुपये का है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2024, 5:10 PM IST

Updated : May 10, 2024, 5:45 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले पर सुनवाई 26 जून 2024 को होगी. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई में अकाउंटेंट जनरल को इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर हुई सुनवाई टली: इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये राशि लगभग 71 हजार करोड़ रुपये का है. जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं दायर किया गया है.

अकाउंटेंट जनरल की शक्तियों के बारे में HC ने जानना चाहा : पटना कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा था कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003-04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए. पटना कोर्ट ने जानना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया

अगली सुनवाई 26 जून को होगी: पटना उच्च न्यायालय ने जानना चाहा था कि आखिर क्या वजह है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने प्रमाण पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया. इस मामले पर अगली सुनवाई. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जून,2024 को होगी.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामले पर सुनवाई 26 जून 2024 को होगी. रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई में अकाउंटेंट जनरल को इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा देने का निर्देश दिया था.

उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर हुई सुनवाई टली: इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ये राशि लगभग 71 हजार करोड़ रुपये का है. जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक नहीं दायर किया गया है.

अकाउंटेंट जनरल की शक्तियों के बारे में HC ने जानना चाहा : पटना कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा था कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003-04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए. पटना कोर्ट ने जानना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया

अगली सुनवाई 26 जून को होगी: पटना उच्च न्यायालय ने जानना चाहा था कि आखिर क्या वजह है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने प्रमाण पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया. इस मामले पर अगली सुनवाई. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जून,2024 को होगी.

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Last Updated : May 10, 2024, 5:45 PM IST
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