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भवाली पानी की समस्या को लेकर HC में सुनवाई, फोटोग्राफी और दोबारा शपथ पत्र पेश करने के दिए आदेश - water problem in Bhawali

Bhawali water problem भवाली में पानी की समस्या को लेकर नैनीताल में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने समस्या से संबंधित वर्तमान फोटोग्राफी फिर से शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है. जबकि अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि पानी की समस्या से लोगों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 9, 2024, 6:02 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता राहुल कंसल से कहा कि समस्या से संबंधित वर्तमान फोटोग्राफी व फिर से शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें.

मामले के अनुसार अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि भवाली शहर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. पहले शहर में दो समय पानी आता था, फिर उसे एक समय कर दिया. अब दो दिन में एक बार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही है. पत्र में ये भी कहा है कि भवाली में पानी की सप्लाई शिप्रा नदी से होती है. परंतु नगर पालिका भवाली के द्वारा नदी की सतह पर कंक्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं रुक रहा है.
पढ़ें-नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई, नदियों के चैनेलाइजेशन से जुड़ा है मामला

पत्र में यह भी कहा है कि जल संस्थान ने श्यामखेत व अन्य जगहों पर प्राइवेट लोगों को बोरिंग करने की अनुमति दे दी है. जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं आ रहा है और शहर में पानी की समस्या पैदा हो गयी है. पत्र में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि शहर में पानी की नियमित सप्लाई की जाए. जल संस्थान द्वारा प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाई जाए. नदी की सतह पर कंक्रीट करने को भी रोकने की मांग की है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता राहुल कंसल से कहा कि समस्या से संबंधित वर्तमान फोटोग्राफी व फिर से शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें.

मामले के अनुसार अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि भवाली शहर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. पहले शहर में दो समय पानी आता था, फिर उसे एक समय कर दिया. अब दो दिन में एक बार पानी आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही है. पत्र में ये भी कहा है कि भवाली में पानी की सप्लाई शिप्रा नदी से होती है. परंतु नगर पालिका भवाली के द्वारा नदी की सतह पर कंक्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं रुक रहा है.
पढ़ें-नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई, नदियों के चैनेलाइजेशन से जुड़ा है मामला

पत्र में यह भी कहा है कि जल संस्थान ने श्यामखेत व अन्य जगहों पर प्राइवेट लोगों को बोरिंग करने की अनुमति दे दी है. जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं आ रहा है और शहर में पानी की समस्या पैदा हो गयी है. पत्र में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि शहर में पानी की नियमित सप्लाई की जाए. जल संस्थान द्वारा प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाई जाए. नदी की सतह पर कंक्रीट करने को भी रोकने की मांग की है.

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