नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेरोल की अर्जी पर सुनवाई टाल दिया है. आज सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट ने ईडी को 5 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को अब आगे जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा. वहीं, इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल कर दिया है. अब 5 फरवरी को दोनों के जवाब पर सुनवाई होगी. सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए साप्ताहिक आधार पर दो दिन की कस्टडी पेरोल दिए जाने की अर्जी लगाई है. साथ ही उन्होंने कोर्ट में अपनी नियमित जमानत याचिका भी दायर की है.
दरअसल, सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं. कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी. वहीं, इससे पहले कोर्ट ने 19 जनवरी को सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश करने पर आपत्ति जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि हमने सिसोदिया को सशरीर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. बहरहाल, कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को अगली सुनवाई के दिन उनको सशरीर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.
बता दें, सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया है. उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.