नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने पेयजल सचिव और पेयजल निगम उत्तराखंड के निदेशक से तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.
साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पेयजल निगम उत्तराखंड के निदेशक अगली तारीख को कोर्ट में खुद उपस्थित होंगे. अब मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी. पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार सहित पेयजल निगम से इस पर विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा था, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया. पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा था कि यह समस्या पूरे राज्य की है.
मामले के अनुसार बड़कोट निवासी पत्रकार सुनील थपलियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे हैं, जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की.
इस समस्या का समाधान हेतु क्षेत्र वासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए, लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों ने पिछले 6 जून से क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है, इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृत किया जाए.
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