शिमला: राजधानी के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामले में एमसी कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी. पिछली बार जिला अदालत ने संजौली के स्थानीय लोगों की उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने खुद को मामले में पार्टी बनाने की अपील की थी. उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने बहस के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. आज यानी सोमवार को जिला अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुना जाएगा.
मुस्लिम पक्ष की तरफ से नजाकत अली हाशमी ने आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले याचिका दाखिल की है. याचिका में हाशमी ने खुद को नगर निगम अदालत के फैसले से पीड़ित बताया गया है. मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए हैं. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने की लिखित पेशकश की, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थे. हाशमी का कहना है कि उन्होंने मस्जिद निर्माण के लिए धन के रूप में सहयोग किया है.
अब ताजा स्थिति ये है कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला एमसी कोर्ट के साथ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में भी चल रहा है. जिला अदालत में न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग मामले की सुनवाई कर रहे हैं. आज मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुना जाएगा.
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