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पटना-गया-डोभी मार्ग के सभी लेन पर 30 सितंबर से गाड़ियों का परिचालन हो जाएगा शुरू, NHAI ने HC में दिया ब्योरा - Patna Gaya Dobhi National Highway - PATNA GAYA DOBHI NATIONAL HIGHWAY

Patna High Court: पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया. पटना गया डोभी एनएच 30 सितंबर तक सभी लेन चालू हो जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 9, 2024, 5:10 PM IST

पटना: पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि पटना-गया-डोभी एनएच 30 सितंबर 2024 तक सभी लेन चालू हो जाएंगे. वहीं रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर के ऊपर भी दो लेन यातायात के चालू हो जायेगा.

अगली सुनवाई कब होगीः कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता केएन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था. प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर 2024 को जाएगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ थाः एनएचएआई ने कोर्ट को बताया था पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की प्रक्रिया हो रही है. इस लिंक रोड को बनाने पर कार्य चल रहा है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई करते हुए राज्य के विद्युत विभाग संबंधित जिला प्रशासन व एनएचआई के आरओ को एक बैठक करने का निर्देश दिया था.

NH 83 का कार्य की प्रगति अच्छी: कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन वायर व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया था. कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा था. अधिवक्ताओं की कमेटी ने इस संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है. इस रूट पर जो भी अड़चने थी, उन्हें काफी हद तक दूर किया जा चुका.

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अगली सुनवाई कब होगीः कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता केएन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था. प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर 2024 को जाएगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी.

पिछली सुनवाई में क्या हुआ थाः एनएचएआई ने कोर्ट को बताया था पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की प्रक्रिया हो रही है. इस लिंक रोड को बनाने पर कार्य चल रहा है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई करते हुए राज्य के विद्युत विभाग संबंधित जिला प्रशासन व एनएचआई के आरओ को एक बैठक करने का निर्देश दिया था.

NH 83 का कार्य की प्रगति अच्छी: कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन वायर व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया था. कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा था. अधिवक्ताओं की कमेटी ने इस संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है. इस रूट पर जो भी अड़चने थी, उन्हें काफी हद तक दूर किया जा चुका.

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